रांची: चाईबासा के 28 करोड रुपए के मनरेगा घोटाले की जांच झारखंड हाईकोर्ट ने ईडी को दे दी है। झारखंड हाई कोर्ट ने बड़ा आदेश देते हुए चाईबासा के मनरेगा घोटाले की जांच को ईडी के हवाले कर दिया है।
झारखंड हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश संजय कुमार मिश्रा और न्यायाधीश आनंद सेन की खंडपीठ ने मतलूब आलम की ओर से दाखिल जनहित याचिका पर सुनवाई करने के बाद यह निर्देश दिया है।
मामले की सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद कोर्ट ने राज्य सरकार को मामले में दर्ज सभी एफआईआर की कॉपी ईडी को सौंपने का निर्देश दिया है।
हाई कोर्ट ने ईडी को मामले की जांच कर एक महीने में रिपोर्ट सपने को कहा है। याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता राजीव कुमार ने कोर्ट को बताया कि वर्ष 2008-9, 2009-10 और 2010-11 के वित्तीय वर्ष में मनरेगा के तहत करीब 28 करोड़ की वित्तीय अनियमित की गई।
जिसे लेकर चाईबासा पुलिस की ओर से मामले में 14 कि दर्ज की गई। बाद में जांच का जिम्मा एसीबी को सौंप दिया गया, एसीबी की जांच में कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। इसके बाद याचिकाकर्ता ने मामले में हाईकोर्ट में जनहित याचिका दाखिल कर जांच की मांग की थी।