रांची: झारखंड हाईकोर्ट ने नगर निकाय चुनाव पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। इस मामले मे हाईकोर्ट की डबल बेंच ने सिंगल बेंच के आदेश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया, जिसमें हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को तीन हफ्ते में नगर निकाय चुनाव की अधिसूचना जारी करने का आदेश दिया था।
इस मामले में झारखंड हाईकोर्ट ने सरकार को अपना पक्ष रखने के लिए दो सप्ताह का समय दिया है। राज्य में निकाय चुनाव जल्द कराने की मांग को लेकर पार्षद रोशनी खलखो और अरुण झा ने याचिका दायर की थी।
इस पर जस्टिस आनंदा सेन की कोर्ट ने सरकार को तीन हफ्ते के भीतर अधिसूचना जारी करने का आदेश दिया था। इसके खिलाफ सरकार ने डबल बेंच में अपील की थी।
इस मामले में कोर्ट में सरकार ने अपना पछ रखते हुए कहा था कि सुप्रीम कोर्ट ने ट्रिपल टेस्ट कराने के बाद ही निकाय चुनाव कराने की बात कही है। राज्य में अब तक ट्रिपल टेस्ट नहीं हुआ है। याचिकाकर्ता के वकील विनोद सिंह ने सरकार के इस जवाब को दिग्भ्रमित करने वाला बताया था।