रिम्स में दिव्यांग कोटा से नामांकन लेने वाले 7 छात्रों को झारखंड हाईकोर्ट ने भेजा नोटिस

रांचीः रिम्स में दिव्यांग कोटा से नामांकन लेने वाले 7 छात्रों को झारखंड हाई कोर्ट ने नोटिस भेजा है. हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश संजय कुमार मिश्रा और न्यायाधीश आनंदा सेन की खंडपीठ ने अरुण कुमार दुबे की याचिका पर सुनवाई करते हुए रिम्स प्रबंधन और नामांकन लेने वाले 7 छात्रों को नोटिस जारी करते हुए अपना पक्ष रखने को कहा है.

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छात्रों ने जो सर्टिफिकेट जमा किए हैं. वो राज्य सरकार और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के गाइडलाइन के विपरीत है. दरअसल नियम के तहत राज्य के मेडिकल कॉलेज या अन्य संस्थाओं में दिव्यांग कोटा के तहत नामांकन लेने के लिए राज्य से ही दिव्यांग प्रमाण पत्र बनाना होता है, लेकिन इन 7 छात्रों ने अन्य राज्यों से दिव्यांग पत्र देकर नामांकन लिया है. मामले की अगली सुनवाई 3 अगस्त को होगी.

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