झारखंड हाईकोर्ट ने सरकार से मांगा जवाब!

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रांची: किशोर पांडेय की पत्नी निशि पांडेय के खिलाफ क्राइम कंट्रोल एक्ट (सीसीए) के तहत पारित आदेश को चुनौती देने वाली क्रिमिनल रिट की सुनवाई झारखंड हाई कोर्ट में हुई है।

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जिला प्रशासन ने सीसीए के तहत निशि पांडेय को 6 माह तक प्रतिदिन पतरातू थाना के इंचार्ज के समक्ष हाजिरी लगाने का आदेश दिया था, जिसके खिलाफ हाई कोर्ट में चुनौती दी गई है।

मामले में कोर्ट ने राज्य सरकार से प्रति शपथ पत्र प्रस्तुत करने को कहा है। कोर्ट ने सरकार से यह पूछा है कि क्या निशि पांडेय के खिलाफ सीसीए के तहत कोई मामला है। इस मामले में हाई कोर्ट के न्यायमूर्ति एस चंद्रशेखर की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने आगामी 8 सितंबर को अगली सुनवाई का आयोजन किया है।

इससे पहले प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता विशाल त्रिवेदी ने कोर्ट को बताया कि निशि पांडेय के खिलाफ सीसीए का कोई मामला नहीं है। उन्होंने बताया कि उनके खिलाफ चार मामले दर्ज हैं, जो पुलिस द्वारा पंजीकृत किए गए हैं। उनमें से दो मामले में उनका नाम नहीं है, और बाकी दो मामले ऐसे नहीं हैं जिनमें सीसीए का आरोप लग सके।

एक मामला जिसमें उनका नाम शामिल है, वह जमानती अपराध है। उक्त चार मामलों में किसी विशेष व्यक्ति ने उनके खिलाफ आरोप नहीं दर्ज किए हैं। प्राथमिकता में उनके खिलाफ कोई विशेष आरोप नहीं है, जिससे सीसीए का प्राधान्य उठाया जा सके।

एंटी-सोशल एलिमेंट्स के मापदंड इस पर लागू नहीं होते हैं। इसलिए निशि पांडेय के खिलाफ प्रतिदिन पतरातू थाना में हाजिरी लगाने के आदेश को रद्द करने की मांग की जाती है।

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