झारखंड पंचायत चुनाव 2027 में पहली बार OBC आरक्षण लागू होगा। ट्रिपल टेस्ट प्रक्रिया के बाद सीटों का निर्धारण, जानें पूरी योजना।
Jharkhand Panchayat Election 2027 Update रांची: झारखंड में आगामी पंचायत चुनाव 2027 को लेकर बड़ी तैयारी शुरू हो गई है। इस बार नगर निकाय चुनाव की तर्ज पर पंचायत चुनाव में भी ओबीसी आरक्षण लागू किया जाएगा। जनसंख्या के आधार पर ओबीसी-वन, ओबीसी-टू और ओबीसी महिला वर्ग के लिए सीटों का आरक्षण तय किया जाएगा। इसके लिए पंचायत स्तर पर ओबीसी की गणना कराई जाएगी, जो राज्य में पहली बार होगा।
Jharkhand Panchayat Election 2027 Update: पहली बार पंचायत चुनाव में मिलेगा OBC आरक्षण
राज्य गठन के बाद यह पहला अवसर होगा जब पंचायत चुनाव में ओबीसी वर्ग को आरक्षण का लाभ मिलेगा। सरकार इस प्रक्रिया को कानूनी रूप से मजबूत बनाने के लिए ट्रिपल टेस्ट लागू करने की तैयारी कर रही है। इसके तहत पंचायतवार ओबीसी आबादी का आंकड़ा जुटाया जाएगा और उसी आधार पर सीटों का निर्धारण किया जाएगा।
Key Highlights
झारखंड पंचायत चुनाव 2027 में पहली बार OBC आरक्षण लागू होगा
OBC-1, OBC-2 और OBC महिला के लिए सीटें आरक्षित होंगी
पंचायत स्तर पर ओबीसी जनसंख्या की गणना की जाएगी
ट्रिपल टेस्ट प्रक्रिया के बाद तय होगा आरक्षण
अप्रैल-मई 2027 में पंचायत चुनाव संभावित
Jharkhand Panchayat Election 2027 Update: ट्रिपल टेस्ट प्रक्रिया पर होगा फैसला
राज्य सरकार ने इस दिशा में प्रारंभिक तैयारी शुरू कर दी है। विभिन्न राज्यों के चुनाव में पर्यवेक्षक के रूप में गए आईएएस अधिकारियों के लौटने के बाद पंचायती राज विभाग ट्रिपल टेस्ट प्रक्रिया शुरू करने पर अंतिम निर्णय लेगा। इसके तहत वैज्ञानिक तरीके से डेटा संग्रह और विश्लेषण किया जाएगा, जिससे आरक्षण का आधार मजबूत हो सके।
Jharkhand Panchayat Election 2027 Update: 2027 चुनाव से पहले पूरी होंगी सभी प्रक्रियाएं
सरकार का लक्ष्य है कि अप्रैल-मई 2027 में संभावित पंचायत चुनाव से पहले सभी अनिवार्य प्रक्रियाएं पूरी कर ली जाएं। अधिकारियों के अनुसार, 2022 में पंचायत चुनाव विलंब की स्थिति में कराए गए थे, लेकिन इस बार सरकार के पास कोई कानूनी छूट नहीं होगी, इसलिए समय से तैयारी जरूरी है। इस प्रस्ताव को लागू करने से पहले राज्य कैबिनेट से मंजूरी लेना भी अनिवार्य होगा।
Jharkhand Panchayat Election 2027 Update: अनुसूचित जिलों के लिए अलग व्यवस्था संभव
सूत्रों के मुताबिक राज्य के 13 अनुसूचित जिलों की पंचायतों में आरक्षण की व्यवस्था अलग हो सकती है। इन क्षेत्रों में संवैधानिक प्रावधानों और स्थानीय परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए विशेष प्रावधान लागू किए जा सकते हैं।
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