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झारखंड में 212 महिला पुलिसकर्मियों की थानों में पदस्थापन पर विवाद। एडीजी प्रिया दुबे ने आदेश को नियम विरुद्ध बताते हुए रद्द करने की मांग की।
झारखंड पुलिस Posting Dispute: रांची झारखंड पुलिस मुख्यालय द्वारा जारी आदेश पर अब बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। पुलिस मुख्यालय ने 25 सितंबर को झारखंड सशस्त्र पुलिस (जैप), इंडियन रिजर्व बटालियन (आईआरबी) और स्पेशल इंडियन रिजर्व बटालियन (एसआईआरबी) की कुल 212 महिला पुलिसकर्मियों को राज्य के विभिन्न जिलों के थानों में मुंशी के पद पर पदस्थापित करने का आदेश जारी किया था।
इस आदेश का कड़ा विरोध करते हुए जैप की एडीजी प्रिया दुबे ने इसे नियम विरुद्ध बताया है और आदेश को तत्काल रद्द करने की मांग की है। उन्होंने स्पष्ट कहा है कि इस आदेश का अनुपालन संभव नहीं है।
Key Highlights
जैप की एडीजी प्रिया दुबे ने 212 महिला पुलिसकर्मियों के थानों में पदस्थापन आदेश का विरोध किया।
आदेश को नियम विरुद्ध बताते हुए रद्द करने की मांग की।
एडीजी का कहना – पदस्थापन से पूर्व न उनकी सहमति ली गई, न ही गठित बोर्ड को जानकारी दी गई।
पूर्व की परिपाटी के अनुसार थाने में मुंशी प्रतिनियुक्ति का अधिकार एसपी का, पुलिस मुख्यालय का नहीं।
25 सितंबर को पुलिस मुख्यालय ने आदेश जारी किया था, जिसके बाद विवाद खड़ा हुआ।
झारखंड पुलिस Posting Dispute:
एडीजी प्रिया दुबे ने अपने पत्र में लिखा है कि पदस्थापन से पहले न तो उनकी सहमति ली गई और न ही इसके लिए गठित बोर्ड को जानकारी दी गई। उनका कहना है कि अब तक की परिपाटी के अनुसार अपराध नियंत्रण के लिए सशस्त्र बल के जवानों की प्रतिनियुक्ति होती रही है, लेकिन कभी भी थानों के मुंशी के पद पर सशस्त्र बलों की तैनाती नहीं की गई है।
उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि 28 जनवरी 2025 को जिलों में स्थानांतरण के लिए उनके स्तर पर एक बोर्ड गठित किया गया था, लेकिन महिला पुलिसकर्मियों की तैनाती के इस आदेश के लिए उस बोर्ड से कोई अनुमोदन नहीं लिया गया। यही नहीं, पूर्व के किसी भी डीजीपी ने इस तरह का आदेश जारी नहीं किया है।
झारखंड पुलिस Posting Dispute:
गौरतलब है कि इससे पूर्व भी 23 जुलाई 2024 और 3 जनवरी 2025 को तत्कालीन सीआईडी डीजी ने 89 महिला सिपाहियों की प्रतिनियुक्ति महिला थाना में की थी। वर्तमान आदेश पर एडीजी प्रिया दुबे ने सवाल उठाते हुए कहा कि पुलिस मुख्यालय ने उनकी अनुमति और अधिकार क्षेत्र को दरकिनार किया है।
झारखंड पुलिस Posting Dispute:
उन्होंने डीआईजी कार्मिक को भी पत्र लिखकर इस मामले से अवगत करा दिया है और कहा है कि थानों में मुंशी की प्रतिनियुक्ति करने का अधिकार पुलिस मुख्यालय का नहीं, बल्कि संबंधित जिले के एसपी का होता है।
फिलहाल एडीजी की आपत्ति के बाद 212 महिला पुलिसकर्मियों के थानों में पदस्थापन का मामला अटक गया है और इस पर अंतिम निर्णय का इंतजार है।