Jharkhand SIR: मतदाता सूची में नाम जोड़ने या सुधार के लिए सिर्फ 7 दिन, 30 सितंबर तक करें आवेदन

 झारखंड में SIR के तहत मतदाता सूची में नाम जोड़ने, आपत्ति, विलोपन और सुधार के लिए 30 सितंबर अंतिम तिथि है। Form-6, Form-7 और Form-8 से आवेदन करें।


Jharkhand SIR रांची: झारखंड में चल रहे विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR के तहत मतदाता सूची से जुड़े जरूरी काम के लिए अब सिर्फ सात दिन शेष हैं। दावा और आपत्ति दाखिल करने की अंतिम तिथि 30 सितंबर 2026 निर्धारित की गयी है। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने पात्र भारतीय नागरिकों से अंतिम तिथि का इंतजार नहीं करने और निर्धारित समय के भीतर संबंधित प्रपत्र जमा करने की अपील की है।

Jharkhand SIR:ड्राफ्ट मतदाता सूची में नाम नहीं तो Form-6 भरें

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने कहा कि जिन पात्र नागरिकों का नाम ड्राफ्ट मतदाता सूची में शामिल नहीं है, वे Form-6 और आवश्यक घोषणा पत्र 30 सितंबर तक जमा कर सकते हैं। आवेदन ईसीआइनेट के माध्यम से अथवा संबंधित बीएलओ के सहयोग से किया जा सकता है।

उन्होंने विशेष रूप से उन युवाओं से समय रहते आवेदन करने की अपील की, जो मतदाता बनने के लिए पात्र हैं, लेकिन उनका नाम ड्राफ्ट मतदाता सूची में शामिल नहीं है।


Key Highlights

  • झारखंड में SIR के तहत दावा और आपत्ति की अंतिम तिथि 30 सितंबर
  • मतदाता सूची में नाम जोड़ने के लिए Form-6 से आवेदन करें
  • नाम हटाने से संबंधित आपत्ति Form-7 के माध्यम से दर्ज होगी
  • विवरण में सुधार या स्थानांतरण के लिए Form-8 का इस्तेमाल किया जा सकता है
  • 30 सितंबर के बाद दावा और आपत्ति के लिए अतिरिक्त समय नहीं बढ़ाया जाएगा

Jharkhand SIR:Form-7 पर जांच और सुनवाई के बाद होगा फैसला

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने स्पष्ट किया कि Form-7 के माध्यम से दर्ज आपत्तियों पर निर्धारित प्रक्रिया के तहत जांच और सुनवाई की जायेगी। केवल Form-7 जमा कर देने मात्र से किसी मतदाता का नाम स्वतः मतदाता सूची से विलोपित नहीं होगा।

वहीं मतदाता सूची में दर्ज नाम, पता अथवा अन्य विवरण में सुधार कराने के लिए Form-8 के माध्यम से आवेदन किया जा सकता है। निर्धारित प्रक्रिया के तहत मतदाता अपना नाम एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित कराने के लिए भी Form-8 का उपयोग कर सकते हैं।

Jharkhand SIR:राजनीतिक दलों और BLA से सहयोग की अपील

के रवि कुमार ने सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों, बूथ लेवल एजेंट यानी BLA, बीएलओ तथा निर्वाचन से जुड़े पदाधिकारियों और कर्मियों से पात्र नागरिकों को जागरूक करने की अपील की है।

उन्होंने नागरिकों से भी अपना नाम और मतदाता सूची में दर्ज अन्य विवरण की जांच करने को कहा है। किसी तरह की गलती या नाम से संबंधित समस्या होने पर संबंधित प्रपत्र 30 सितंबर से पहले जमा करना होगा।

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के अनुसार दावा और आपत्ति दाखिल करने की निर्धारित समय-सीमा के बाद अतिरिक्त समय नहीं बढ़ाया जा सकेगा। इसलिए पात्र नागरिकों को अंतिम तारीख से पहले आवेदन की प्रक्रिया पूरी करने की सलाह दी गयी है।

 

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