Jharkhand High Court Teacher Recruitment Case 2016: कैविएट और JSSC अपील दाखिल, 2034 पदों पर नियुक्ति आदेश पर विवाद। TET अनिवार्यता पर भी पुनर्विचार याचिका।
Jharkhand Teacher Recruitment Case 2016 रांची : झारखंड में वर्ष 2016 हाई स्कूल शिक्षक नियुक्ति मामले को लेकर कानूनी लड़ाई तेज हो गई है। याचिकाकर्ताओं की ओर से झारखंड हाईकोर्ट में कैविएट याचिका दायर की गई है। यह याचिका अधिवक्ता शेखर प्रसाद गुप्ता ने प्रार्थी मनोज कुमार गुप्ता की ओर से दायर की।
Key Highlights
2016 हाई स्कूल शिक्षक नियुक्ति मामले में याचिकाकर्ताओं ने झारखंड हाईकोर्ट में कैविएट दायर किया।
एकल पीठ ने 2034 पदों पर याचिकाकर्ताओं की नियुक्ति का आदेश दिया था।
JSSC ने हाईकोर्ट में अपील कर एकल पीठ के आदेश को चुनौती दी।
कोर्ट ने जस्टिस (रि.) डॉ. एसएन पाठक की अध्यक्षता में फैक्ट फाइंडिंग कमीशन गठित किया।
सुप्रीम कोर्ट के TET अनिवार्यता फैसले के खिलाफ अखिल झारखंड प्राथमिक शिक्षक संघ ने पुनर्विचार याचिका दायर की।
राज्य के लगभग 30 हजार शिक्षक प्रभावित हो रहे हैं।
याचिकाकर्ताओं का कहना है कि यदि राज्य सरकार या झारखंड कर्मचारी चयन आयोग (JSSC) एकल पीठ के आदेश के खिलाफ अपील दाखिल करते हैं, तो उनकी भी दलीलें सुनी जानी चाहिए, वरना अभ्यर्थियों को नुकसान हो सकता है।
Jharkhand Teacher Recruitment Case 2016: हाईकोर्ट का पिछला आदेश
हाईकोर्ट की जस्टिस दीपक रोशन की एकल पीठ ने 1 सितंबर 2025 को मीना कुमारी सहित 258 याचिकाओं पर फैसला सुनाया था। इसमें शिक्षकों के रिक्त 2034 पदों पर याचिकाकर्ताओं को नियुक्त करने का आदेश दिया गया। साथ ही याचिकाकर्ताओं को आठ सप्ताह के भीतर JSSC सचिव को अभ्यावेदन देने का निर्देश दिया गया था। JSSC को छह महीने में नियुक्ति प्रक्रिया पूरी करनी है।
इसके अलावा कोर्ट ने हाईकोर्ट के रिटायर जस्टिस डॉ. एसएन पाठक की अध्यक्षता में एक फैक्ट फाइंडिंग कमीशन गठित किया है, जिसे तीन महीने में रिपोर्ट सौंपनी होगी।
Jharkhand Teacher Recruitment Case 2016: JSSC की अपील
इधर, JSSC ने हाईकोर्ट में अपील दाखिल कर एकल पीठ के आदेश को चुनौती दी है। JSSC का कहना है कि पीठ का आदेश गलत है और इसे निरस्त किया जाना चाहिए।
मामला दरअसल 2016 की शिक्षक भर्ती से जुड़ा है, जिसमें JSSC ने 17,786 पदों के लिए प्रक्रिया शुरू की थी। इस नियुक्ति में जिला स्तरीय व राज्य स्तरीय मेरिट लिस्ट के आधार पर चयन हुआ, लेकिन कई अभ्यर्थी, जिन्होंने कटऑफ से ज्यादा अंक लाए थे, चयन से बाहर रह गए। इन्हीं अभ्यर्थियों ने अदालत का दरवाजा खटखटाया।
Jharkhand Teacher Recruitment Case 2016: TET अनिवार्यता पर विवाद
इसी बीच अखिल झारखंड प्राथमिक शिक्षक संघ ने सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले के खिलाफ पुनर्विचार याचिका दायर की है, जिसमें शिक्षकों के लिए TET (Teacher Eligibility Test) पास होना अनिवार्य किया गया है।
संघ के प्रदेश महासचिव राममूर्ति ठाकुर ने कहा कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम लागू होने से पहले नियुक्त लगभग 30 हजार शिक्षक इस नियम से प्रभावित हो रहे हैं। इस मुद्दे पर 5 अक्टूबर को दिल्ली में देशभर के शिक्षक संगठनों की बैठक बुलाई गई है, जिसमें झारखंड के साथ यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र के प्रतिनिधि भी शामिल होंगे।स
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