JPSC JSSC CGL Exam: झारखंड हाईकोर्ट ने पूछा, CID जांच अधूरी तो पूरी परीक्षा रद्द करने का आधार क्या?

 झारखंड हाईकोर्ट ने JPSC और JSSC CGL परीक्षा रद्द करने के फैसले पर सरकार से सवाल किया। कोर्ट ने 2500 सफल अभ्यर्थियों के साथ न्याय की बात कही।


JPSC JSSC CGL Exam रांची: झारखंड हाईकोर्ट में जेपीएससी और जेएसएससी सीजीएल समेत विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के विज्ञापन और परीक्षा रद्द करने के फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर बुधवार को लंबी सुनवाई हुई। जस्टिस दीपक रोशन की अदालत में करीब साढ़े तीन घंटे तक चली सुनवाई के दौरान प्रार्थियों और राज्य सरकार के अधिवक्ताओं के बीच तीखी बहस हुई।

दोनों पक्षों को सुनने के बाद अदालत ने राज्य सरकार से मौखिक रूप से पूछा कि जब सीआईडी की जांच अभी पूरी नहीं हुई है, तो पूरी परीक्षा रद्द करने का आधार क्या है। अदालत ने जांच की धीमी गति पर भी गंभीर चिंता जताई।

JPSC JSSC CGL Exam:हाईकोर्ट ने सीआईडी जांच और परीक्षा रद्द करने के आधार पर उठाए सवाल

सुनवाई के दौरान अदालत ने कहा कि करीब ढाई साल से मामले में अनुसंधान चल रहा है। ऐसे में यदि सीआईडी की जांच अभी अधूरी है, तो पूरी परीक्षा को रद्द करने के निर्णय का आधार स्पष्ट होना चाहिए।

अदालत ने यह भी कहा कि परीक्षा में अनियमितता सामने आने के आधार पर सभी अभ्यर्थियों को गलत नहीं ठहराया जा सकता। करीब 2500 सफल अभ्यर्थियों के साथ न्याय होना जरूरी है। जो अभ्यर्थी मेरिट के आधार पर नियुक्ति प्रक्रिया में सफल होकर आए हैं, उन्हें किसी भी स्थिति में नुकसान नहीं होना चाहिए।

JPSC JSSC CGL Exam:सरकार ने कहा, मेधावी अभ्यर्थियों का नुकसान नहीं होना चाहिए

राज्य सरकार की ओर से अदालत को बताया गया कि परीक्षा में सामने आई अनियमितताओं और जांच के आधार पर कार्रवाई की गई है। सरकार की ओर से यह भी कहा गया कि किसी मेधावी अभ्यर्थी का नुकसान नहीं होना चाहिए।

वहीं, प्रार्थियों की ओर से परीक्षा रद्द करने के फैसले का विरोध करते हुए दलील दी गई कि केवल सीलबंद जांच रिपोर्ट के आधार पर पूरी परीक्षा रद्द करने के निर्णय को उचित नहीं ठहराया जा सकता।

JPSC JSSC CGL Exam:JPSC JSSC समेत कई परीक्षाओं के मामले हाईकोर्ट में

हाईकोर्ट में एक साथ कई परीक्षा और नियुक्ति प्रक्रियाओं को रद्द करने के फैसले के खिलाफ याचिकाओं पर सुनवाई हो रही है। प्रार्थी रमेश उरांव और अन्य ने जेएसएससी सीजीएल परीक्षा 2023 को रद्द करने की अधिसूचना को चुनौती दी है।

सुभाष मुर्मू और अन्य ने सीडीपीओ परीक्षा रद्द करने के फैसले के खिलाफ याचिका दायर की है। वहीं, आशीष अक्षत, आकांक्षा मिंज और अन्य ने जेपीएससी 11वीं से 13वीं संयुक्त सिविल सेवा परीक्षा का विज्ञापन रद्द करने के फैसले को चुनौती दी है। सौरभ सिंह और अन्य ने फूड सेफ्टी ऑफिसर भर्ती रद्द करने के निर्णय के खिलाफ अदालत का दरवाजा खटखटाया है।

JPSC JSSC CGL Exam:कोर्ट ने कहा, सिस्टमेटिक फेलियर पर आंखें बंद नहीं कर सकते

सुनवाई के दौरान अदालत ने कहा कि जब सरकार पूरी परीक्षा व्यवस्था में सिस्टमेटिक फेलियर का सवाल उठा रही है, तो अदालत ऐसे संवेदनशील मुद्दे पर आंखें बंद नहीं कर सकती। अदालत ने यह भी टिप्पणी की कि केवल सीलबंद रिपोर्ट पेश कर देने से परीक्षा रद्द करने के फैसले को सही नहीं ठहराया जा सकता।

अदालत ने मामले की जांच की रफ्तार पर चिंता जताते हुए कहा कि राज्य को बिना अधिकारियों के नहीं छोड़ा जा सकता। साथ ही सफल अभ्यर्थियों के हितों की रक्षा जरूरी है।

JPSC JSSC CGL Exam:अगली सुनवाई 8 अक्टूबर को, अंतरिम राहत बरकरार

मामले में सुनवाई गुरुवार यानी 8 अक्टूबर को भी जारी रहेगी। अदालत ने फिलहाल प्रार्थियों को मिली अंतरिम राहत को अगले आदेश तक बरकरार रखा है। इससे परीक्षा और नियुक्ति से जुड़े मामलों में आगे की कार्रवाई पर अदालत के अगले आदेश का महत्व बढ़ गया है।

कोर्ट में उठे प्रमुख सवाल

  1. सीआईडी की जांच पूरी नहीं हुई है तो पूरी परीक्षा रद्द करने का आधार क्या है?
  2. ढाई साल से चल रही जांच को अब तक पूरा क्यों नहीं किया गया?
  3. करीब 2500 सफल अभ्यर्थियों के हितों की रक्षा कैसे होगी?
  4. क्या अनियमितता के आधार पर सभी अभ्यर्थियों को गलत ठहराया जा सकता है?
  5. केवल सीलबंद जांच रिपोर्ट के आधार पर परीक्षा रद्द करना कितना उचित है?

Key Highlights

  1. झारखंड हाईकोर्ट में JPSC और JSSC CGL समेत कई परीक्षा मामलों पर सुनवाई हुई।
  2. करीब साढ़े तीन घंटे तक चली सुनवाई में दोनों पक्षों के बीच तीखी बहस हुई।
  3. कोर्ट ने पूछा कि CID जांच अधूरी है तो पूरी परीक्षा रद्द करने का आधार क्या है।
  4. अदालत ने करीब 2500 सफल अभ्यर्थियों के हितों की रक्षा की जरूरत बताई।
  5. अगली सुनवाई 8 अक्टूबर को होगी और प्रार्थियों की अंतरिम राहत फिलहाल बरकरार रहेगी।

 

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