JPSC Women Reservation Case: झारखंड हाइकोर्ट ने मांगा जवाब, 11 नवंबर को होगी अगली सुनवाई

जेपीएससी महिला आरक्षण विवाद पर झारखंड हाइकोर्ट ने जेपीएससी से जवाब मांगा। कोर्ट ने कहा— बताएं किन परिस्थितियों में नहीं मिला महिला अभ्यर्थियों को आरक्षण


JPSC Women Reservation Case रांची: झारखंड हाईकोर्ट ने झारखंड लोक सेवा आयोग (JPSC) द्वारा आयोजित 11वीं से 13वीं संयुक्त सिविल सेवा परीक्षा में महिला अभ्यर्थियों को आरक्षण का लाभ नहीं देने के आरोप पर दाखिल याचिका पर सुनवाई की।

मुख्य न्यायाधीश तरलोक सिंह चौहान और न्यायमूर्ति राजेश शंकर की खंडपीठ ने बुधवार को हुई सुनवाई में जेपीएससी को जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया। अदालत ने यह भी कहा कि आयोग अंतिम रूप से चयनित अभ्यर्थियों और प्रार्थी के अंकों का तुलनात्मक ब्योरा प्रस्तुत करे।


Key Highlights:

  • जेपीएससी की 11वीं से 13वीं सिविल सेवा परीक्षा में महिला आरक्षण को लेकर मामला।

  • महिला अभ्यर्थियों ने आरक्षण का लाभ नहीं मिलने पर दाखिल की याचिका।

  • हाईकोर्ट ने जेपीएससी से जवाब व अंक तालिका का तुलनात्मक ब्योरा मांगा।

  • कोर्ट ने पूछा– किन परिस्थितियों में नहीं दिया गया महिला आरक्षण का लाभ।

  • जेपीएससी की ओर से सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला।

  • अगली सुनवाई अब 11 नवंबर को होगी।


JPSC Women Reservation Case:

अदालत ने आयोग से यह स्पष्ट करने को कहा कि किन परिस्थितियों में महिला अभ्यर्थियों को आरक्षण का लाभ नहीं दिया गया, जबकि विज्ञापन में तीन प्रतिशत महिला आरक्षण का स्पष्ट उल्लेख था।

प्रार्थी की ओर से कहा गया कि उन्होंने सभी चरणों—प्रारंभिक, मुख्य परीक्षा और साक्षात्कार—में सफलता प्राप्त की और दस्तावेज सत्यापन के लिए भी बुलाया गया था। इसके बावजूद अंतिम परिणाम में उनका नाम शामिल नहीं किया गया।

JPSC Women Reservation Case:

वहीं जेपीएससी की ओर से अधिवक्ता संजय पिपरावाल ने सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले का हवाला देते हुए कहा कि पहले से चयनित अभ्यर्थियों की सूची संशोधित कर अतिरिक्त आरक्षण का लाभ देना संभव नहीं है।

कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद मामले की अगली सुनवाई 11 नवंबर 2025 को तय की है।

Saffrn

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