रांची: झारखंड हाईकोर्ट ने जेपीएससी द्वारा प्रो. मिथिलेश कुमार सिंह की प्रोन्नति तिथि में परिवर्तन के खिलाफ दाखिल की गई एलपीए (लेटर पेटेंट अपील) को खारिज कर दिया है। डबल बेंच ने इस अपील को मेंटेनेबल योग्य नहीं माना और स्पष्ट निर्देश दिया कि पहले दिए गए आदेश का अनुपालन किया जाए।
गौरतलब है कि कोर्ट ने पिछले वर्ष 31 जनवरी को आदेश दिया था कि प्रोन्नति तिथि में बदलाव की प्रक्रिया छह सप्ताह के भीतर पूरी की जाए। लेकिन जेपीएससी ने निर्देश का पालन करने के बजाय प्रो. मिथिलेश सहित छह शिक्षकों का प्रमोशन ही रद्द कर दिया। इसके बाद अवमानना याचिका भी दाखिल की गई थी।
जेपीएससी ने एपीआई स्कोर के आधार पर प्रोन्नति देने के लिए रांची विश्वविद्यालय (आरयू) को पत्र भेजा था, लेकिन विश्वविद्यालय ने इसका अनुपालन नहीं किया। आयोग ने प्रो. मिथिलेश को एपीआई स्कोर जमा करने और साक्षात्कार के समय उसकी प्रति लाने का निर्देश भी दिया था।
जिन शिक्षकों का प्रमोशन रद्द किया गया था, उनमें डॉ. मिथिलेश कुमार सिंह, डॉ. आशीष कुमार झा, डॉ. एके डेल्टा, डॉ. बुशरा राजा, आगथा सिल्विया खलखो, एन. वेंकट अप्पा राव और डॉ. कहकशां परवीन शामिल हैं। इनमें से डॉ. कहकशां परवीन का निधन हो चुका है।