JSSC CGL 2023: हाईकोर्ट ने 99 अधिकारियों को राहत दी, नियुक्ति रद्द करने की अधिसूचना पर रोक

 झारखंड हाईकोर्ट ने JSSC CGL 2023 से नियुक्त 99 अधिकारियों को राहत देते हुए हटाने संबंधी राज्य सरकार की अधिसूचना पर रोक लगा दी। अगली सुनवाई 15 सितंबर को होगी।


JSSC CGL 2023 रांची. झारखंड हाईकोर्ट ने जेएसएससी सीजीएल परीक्षा संख्या 10 2023 से विभिन्न विभागों में नियुक्त 99 अधिकारियों को बड़ी राहत दी है। जस्टिस दीपक रोशन की अदालत ने मामले की सुनवाई के बाद प्रार्थियों को हटाने से संबंधित राज्य सरकार की अधिसूचना पर रोक लगा दी। अदालत ने राज्य सरकार को मामले में जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। अगली सुनवाई के लिए 15 सितंबर की तिथि निर्धारित की गयी है।

JSSC CGL 2023: 99 अधिकारियों ने सरकार की अधिसूचना को दी चुनौती

जेएसएससी सीजीएल 2023 से विभिन्न विभागों में नियुक्त आकाश गौरव समेत 99 अधिकारियों ने झारखंड हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। प्रार्थियों ने 18 अगस्त को राज्य सरकार की ओर से जेएसएससी सीजीएल 2023 का विज्ञापन रद्द करने संबंधी जारी अधिसूचना को चुनौती दी है।

याचिका में अधिकारियों ने सरकार की अधिसूचना को निरस्त करने की मांग की है। प्रार्थियों का कहना है कि जेएसएससी की ओर से आयोजित सीजीएल परीक्षा में अनुशंसित अभ्यर्थियों की नियुक्ति पहले ही हो चुकी है और वे अपने पद पर कार्यरत हैं।


Key Highlights

  1. झारखंड हाईकोर्ट ने JSSC CGL 2023 से नियुक्त 99 अधिकारियों को राहत दी।
  2. अधिकारियों को हटाने संबंधी राज्य सरकार की अधिसूचना पर अदालत ने रोक लगायी।
  3. हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से मामले में जवाब दाखिल करने को कहा।
  4. आकाश गौरव समेत 99 अधिकारियों ने सरकार की अधिसूचना को चुनौती दी है।
  5. मामले की अगली सुनवाई 15 सितंबर को होगी।

JSSC CGL 2023: नियुक्त अधिकारियों को हटाने के आदेश पर लगी रोक

सुनवाई के दौरान प्रार्थियों की ओर से पूर्व महाधिवक्ता सह वरीय अधिवक्ता राजीव रंजन ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पक्ष रखा। उनकी ओर से अधिवक्ता श्रेय मिश्रा ने भी अदालत के समक्ष दलीलें रखीं।

अधिवक्ता श्रेय मिश्रा ने अदालत को बताया कि जेएसएससी द्वारा आयोजित सीजीएल परीक्षा से अनुशंसित अभ्यर्थियों की नियुक्ति हो चुकी है। नियुक्त अधिकारी अपने-अपने विभागों में काम कर रहे हैं। ऐसे में अब राज्य सरकार द्वारा परीक्षा का विज्ञापन रद्द किया जाना कानूनन उचित नहीं है।

पक्ष सुनने के बाद अदालत ने अधिकारियों को हटाने से संबंधित राज्य सरकार की अधिसूचना पर रोक लगा दी। साथ ही सरकार को अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया।

JSSC CGL 2023: समान मामले में पहले भी लग चुकी है रोक

जेएसएससी सीजीएल नियुक्ति से जुड़े समान मामले में झारखंड हाईकोर्ट पहले भी राज्य सरकार की अधिसूचना पर रोक लगा चुका है। वर्तमान मामले में भी अदालत ने इसी तरह की राहत प्रदान की है।

अब राज्य सरकार के जवाब के बाद मामले में आगे की सुनवाई होगी। अदालत ने अगली सुनवाई के लिए 15 सितंबर की तारीख तय की है।

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