Jharkhand High Court: JSSC CGL से नियुक्त 244 अधिकारियों को हटाने पर रोक, सरकार और आयोग से मांगा जवाब

झारखंड हाईकोर्ट ने JSSC CGL विज्ञापन संख्या 10 2023 से नियुक्त 244 अधिकारियों को हटाने की अधिसूचना पर रोक लगा दी है। अगली सुनवाई 15 सितंबर को होगी।


Jharkhand High Court  रांची:झारखंड हाईकोर्ट ने जेएसएससी सीजीएल के विज्ञापन संख्या 10 2023 के तहत विभिन्न विभागों में नियुक्त 244 अधिकारियों को हटाये जाने के मामले में बड़ा आदेश दिया है। जस्टिस दीपक रोशन की अदालत ने प्रार्थियों का पक्ष सुनने के बाद उन्हें हटाने से संबंधित अधिसूचना पर रोक लगा दी।

अदालत ने मामले में राज्य सरकार और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग से जवाब दायर करने का निर्देश दिया है। मामले की अगली सुनवाई के लिए 15 सितंबर की तारीख निर्धारित की गयी है।

Jharkhand High Court: 244 अधिकारियों को हटाने के आदेश पर लगी रोक

जेएसएससी की ओर से आयोजित सीजीएल प्रतियोगिता परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों की अनुशंसा के आधार पर राज्य सरकार ने विभिन्न विभागों में 244 अधिकारियों की नियुक्ति की थी। नियुक्ति के बाद ये अधिकारी अपने-अपने पदों पर काम कर रहे थे।

बाद में राज्य सरकार की ओर से संबंधित परीक्षा के विज्ञापन को रद्द करने की अधिसूचना जारी की गयी। इसके बाद नियुक्त अधिकारियों को हटाये जाने की स्थिति उत्पन्न हुई। इसी आदेश को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट में याचिकाएं दाखिल की गयी थीं।


Key Highlights

  1. झारखंड हाईकोर्ट ने 244 अधिकारियों को हटाने की अधिसूचना पर रोक लगा दी।
  2. अधिकारी JSSC CGL विज्ञापन संख्या 10 2023 के आधार पर नियुक्त हुए थे।
  3. नियुक्त अधिकारियों के हटाये जाने के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिकाएं दायर की गयी थीं।
  4. अदालत ने राज्य सरकार और JSSC से जवाब दाखिल करने को कहा है।
  5. मामले की अगली सुनवाई 15 सितंबर को होगी।

Jharkhand High Court: प्रार्थियों ने नियुक्ति के बाद विज्ञापन रद्द करने पर उठाये सवाल

सुनवाई के दौरान प्रार्थियों की ओर से पूर्व महाधिवक्ता सह वरीय अधिवक्ता राजीव रंजन ने अदालत में पक्ष रखा। उन्होंने कहा कि जेएसएससी द्वारा आयोजित सीजीएल प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर अभ्यर्थियों की अनुशंसा की गयी थी और उसी के आधार पर राज्य सरकार ने उनकी नियुक्ति की।

अधिवक्ता ने अदालत को बताया कि नियुक्ति के बाद सभी अधिकारी अपने पदों पर कार्यरत हैं। ऐसे में प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर नियुक्ति हो जाने के बाद सरकार द्वारा परीक्षा के विज्ञापन को रद्द करना उचित नहीं है।

Jharkhand High Court: सरकार और जेएसएससी से मांगा जवाब

अदालत ने प्रार्थियों की दलील सुनने के बाद अधिकारियों को हटाने से संबंधित अधिसूचना पर रोक लगा दी। साथ ही राज्य सरकार और जेएसएससी को मामले में जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया।

अब इस मामले की अगली सुनवाई 15 सितंबर को होगी। इस सुनवाई में सरकार और जेएसएससी की ओर से अदालत के समक्ष अपना पक्ष और जवाब दाखिल किया जा सकता है।

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