न्यायायुक्त दिवाकर पांडे ने बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा का किया औचक निरीक्षण, अनियमितता पर जेल प्रशासन को दिया सख्त निर्देश

रांची. आज बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा का औचक निरीक्षण न्यायायुक्त दिवाकर पांडे ने किया। इस अवसर पर डालसा सचिव कमलेश बेहरा, निबंधक व्यवहार न्यायालय रांची प्रसांत वर्मा बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा के जेलर व अन्य पदाधिकारी, उपस्थित थे।

न्यायायुक्त ने बिरसा मुंडा जेल का किया औचक निरीक्षण

न्यायायुक्त दिवाकर पांडे ने बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा के किचन का निरीक्षण किए और कैदियों को दिए जाना वाला खाना का निरीक्षण किया और इसमें अनियमितता को देखकर जेल प्रशासन को को सख्त निर्देश दिया गया कि जेल मैनुअल के अनुसार ही सभी कैदियों को खाना दिया जाना चाहिए। उन्होंने बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा अस्पताल का निरीक्षण किया और उपस्थित डॉक्टर और नर्स से बातचीत कर उन्हे निर्देश दिया कि इलाज में किसी तरह की लापरवाही न बरतें और पर्याप्त मात्रा में दवाई उपलब्ध रखे।

उन्होंने जेल में स्थित सभी वार्डों का निरीक्षण किया और महिला वार्ड का भी निरीक्षण किया। इस दौरान जेल प्रशासन को निर्देश दिया कि महावारी के समय महिला बंदियों को प्रयाप्त मात्रा मे सैनिटरी पैड उपलब्ध कराए। उन्होंने वहां के बंदियों की समस्याओं के संबंध में जानकारी प्राप्त की एवं जेल के बंदियों की समस्याओं के शीघ्र निराकरण के लिए दिशा-निर्देश दिये।

 जेल में मेडिकल कैंप की व्यवस्स्था हो- न्यायायुक्त

संबंधित पदाधिकारियों से उन्होंने कहा कि कैदियों को भी सरकार की ओर से मिलने वाली सुविधाएं पाने का हक है। हमें उनपर गहण मंथन करने की आवश्यकता है। हर हाल में उनको उनकी सुविधाओं से जोड़ा जाएं। बीमार होने पर उनका इलाज कराया जाय। उन्होंने कहा कि उच्च न्यायालय के आदेशानुसार प्रत्येक माह में जेल अदालत के दिन ही अलग से मेडिकल कैंप की व्यवस्स्था जेल के अंदर की गयी है।

उन्होंने बुजुर्ग कैदियों के स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देने के लिए जेल प्रशासन को निर्देशित किया। अपने संबोधन में न्यायायुक्त दिवाकर पांडे ने कहा कि वैसे बंदी, जिनकी जमानत हो चुकी है और वह बेल बॉन्ड की शर्त्तों को पूरा नहीं कर पा रहे हैं, वे शर्त्तों में परिवर्तन के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकार, रांची को आवेदन दे सकते हैं और इस संबंध में उनको निःशुल्क लिगल-एड-डिफेंश काउंसेल मुहैया कराया जाएगा, जो उनके लिए संबंधित कोर्ट में आगे की कार्रवाई करेंगे।

अपील के लिए डालसा में आवेदन

उन्होंने कहा कि सजायफ्ता कैदी जिन्होंने अपील नहीं की है, उनके संबंध में भी यह कहा गया है कि वह अपील के लिए डालसा, रांची में आवेदन कर सकते हैं, जहां उन्हें मुफ्त में कानूनी सहायता एवं सरकारी खर्चे पर वकील उपलब्ध कराई जाएगी।

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