रांची : लालू यादव को सिंगापुर जाने के लिए करना होगा इंतजार- चारा घोटाला मामले में
जमानत पर चल रहे लालू प्रसाद यादव की ओर से सीबीआई की विशेष अदालत में
दाखिल पासपोर्ट रिलीज करने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई टल गई है.
वह किडनी से संबंधित इलाज के लिए सिंगापुर जाना चाहते हैं.
बता दें कि झारखंड हाईकोर्ट ने जमानत देने के दौरान लालू प्रसाद को पासपोर्ट निचली अदालत में
जमा करने की शर्त लगाई थी जिसके तहत उनका
पासपोर्ट सीबीआई कोर्ट में जमा किया गया है. अगली सुनवाई 14 जून को होगी.
डोरंडा केस में मिली थी पांच साल की सजा
बता दें कि लालू प्रसाद यादव को अभी हाल ही में चारा घोटाले से जुड़े डोरंडा ट्रेजरी मामले में जमानत मिली है. यह मामला डोरंडा कोषागार से 139 करोड़ रुपये की निकासी का है. 1990 से 1995 के बीच डोरंडा कोषागार से 139 करोड़ रुपये की निकासी की गई थी. 27 साल बाद कोर्ट ने इसी साल फरवरी में इस घोटाले पर फैसला सुनाया था, जिसमें लालू यादव को दोषी पाया गया था. इस मामले में लालू यादव को पांच साल की सजा हुई है.
कुल 42 महीना जेल में रह चुके हैं राजद सुप्रीमो
उन्होंने बताया कि लालू प्रसाद पशुपालन घोटाला मामले में वर्ष 1996 से लेकर 2022 तक कुल 42 महीना जेल में रह चुके हैं. उन्हें पशुपालन घोटाला के आरसी 64 ए/96 में सात साल, जबकि आरसी- 20, 47, 68 ए/96 में पांच-पांच साल तथा आरसी- 38 ए/96 मामले में साढ़े तीन साल की सजा हुई है. पांच मामले में अधिकतम पांच साल की सजा पूरी हो चुकी है. जेल मैनुअल के अनुसार, सश्रम कारावास के अभियुक्तों के लिए नौ महीने की सजा को एक-एक साल की सजा मानी जाती है. लालू प्रसाद को गत शुक्रवार को हाइकोर्ट से जमानत मिली थी.
चारा घोटाले के पांचवें मामले में भी बेल
आपको बता दें कि लालू यादव को आधी सजा काट लेने और खराब स्वास्थ्य के आधार पर जमानत दी गई है. लालू यादव को एक-एक लाख रुपये का बांड व जुर्माने के 10 लाख रुपये चुकाने होंगे. आरजेडी प्रमुख को चारा घोटाले से जुड़े चार मामलों में पहले सजा मिल चुकी है और उनमें जमानत भी मिल गई है.
रिपोर्ट: प्रोजेश दास