पटना : डोरंडा कोषागार से अवैध निकासी मामले में राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को
झारखंड हाईकोर्ट से जमानत मिली है.
इसके बाद राजद ने जश्न मनाया. वहीं राजद के जश्न पर बीजेपी ने तंज कसा है.
राजद के राष्ट्रीय महासचिव श्याम रजक ने कहा है कि आज का दिन काफी शुभ है.
एक तरफ पवित्र रमजान का महीना चल रहा है
दूसरी तरफ आज लालू आवास पर दावते इफ्तार का कार्यक्रम है.
आज के दिन ही माननीय न्यायालय ने लालू प्रसाद यादव को जमानत दी है.
हम हमेशा न्यायालय के आदेश का पालन करते रहे हैं और करते रहेंगे.
हम सभी को धन्यवाद देते हैं कि लालू प्रसाद यादव को जमानत मिली है
और पवित्र रमजान के महीने में निश्चित तौर पर जमानत मिलना और भी खुशी की बात है.
बिहार की राजनीति में नहीं पड़ेगा कोई असर- बीजेपी
लालू प्रसाद यादव को मिले जमानत के बाद आरजेडी परिवार में खुशी की लहर है. वहीं बीजेपी ने इस मामले पर तंज कसा है. बीजेपी प्रवक्ता अफजल शम्सी ने कहा है कि वह तो रूटीन जमानत है. लालू प्रसाद यादव को जमानत मिलने से बिहार की राजनीति में कोई असर नहीं पड़ने वाला है.
बता दें कि शुक्रवार को डोरंडा कोषागार से अवैध निकासी मामले में राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को झारखंड हाईकोर्ट से जमानत मिली. अदालत ने एक-एक लाख के निजी मुचलके पर जमानत दी है. लालू यादव को डोरंडा कोषागार मामले में 21 फरवरी को सीबीआई कोर्ट ने पांच साल की सजा सुनाई थी.
जस्टिस अपरेश कुमार सिंह की अदालत में हुई सुनवाई
झारखंड हाई कोर्ट में जस्टिस अपरेश कुमार सिंह की अदालत में डोरंडा कोषागार से अवैध निकासी मामले में अभियुक्त लालू प्रसाद यादव की जमानत याचिका पर सुनवाई हुई. झारखंड हाईकोर्ट ने लालू यादव की ज़मानत याचिका मंज़ूर कर ली है. हाईकोर्ट में लालू यादव को जमानत की सुविधा प्रदान कर दी है.
हाईकोर्ट ने सीबीआई की दलीलें को किया खारिज
इस मामले से जुड़े सभी पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने लालू यादव को ज़मानत दे दी है. कोर्ट ने कहा कि लालू प्रसाद यादव ने लगभग 40 महीने जेल में गुजारी है जो आधी सजा 30 महीने से भी अधिक है. हाईकोर्ट से बेल मिलने के बाद लालू यादव को बड़ी राहत मिली है. वहीं इससे पहले हाईकोर्ट ने सीबीआई की दलीलें को खारिज कर दिया. अदालत ने ज़मानत के लिए यह शर्त रखी है कि लालू यादव को सीबीआई कोर्ट द्वारा सजा के साथ मुकर्रर किए गए जुर्माना राशि 10 लाख कोर्ट में जमा करनी होगी.
रिपोर्ट: शक्ति