Ranchi– झारखंड हाई कोर्ट में जस्टिस राजेश शंकर की अदालत में मोरहाबादी मैदान से फुटकर दुकानदारों को प्रशासन
के आदेश से हटाये जाने के मामले में सुनवाई हुई.
सुनवाई के बाद अदालत ने राज्य सरकार और रांची नगर निगम से जवाब की मांग की है.
प्रार्थी की ओर से रितु कुमार और देवर्षि मंडल ने कोर्ट को बताया कि मोराबादी इलाके में एक हत्या होने के बाद प्रशासन
ने दुकानदारों को मोरहाबादी मैदान से हटाया गया है.
मैदान से हटाए जाने के पहले इन दुकानदारों को कोई पूर्व सूचना नहीं दी गयी.
इस पर अदालत ने मौखिक टिप्पणी करते हुए कहा कि कानून व्यवस्था देखना राज्य सरकार का दायित्व है.
क्या किसी भी स्थान पर कोई गोलीबारी की घटना होने पर राज्य सरकार दुकानदारों को हटा देगी.
अदालत ने जानना चाहा कि क्या इससे पहले भी उक्त इलाके में ऐसी कोई घटना हुई है.
राज्य सरकार की ओर से इसका जवाब नहीं दिया गया. जिसके बाद कोर्ट ने उन्हें शपथ पत्र के माध्यम से जवाब
दाखिल करने का निर्देश दिया.
बता दें कि मोरहाबादी मैदान में एक गैंगवार में गोलीबारी की घटना हुई थी,
इस हादसे में एक अपराधी की मौत भी हो गयी थी, इसके बाद प्रशासन ने मोरहाबादी मैदान
से फुटकर दुकानदारों को हटा दिया था.
रिपोर्ट- प्रोजेश