कोडरमा : कोडरमा के चंदवारा के बड़की धमराय में नाबालिग से दुष्कर्म और दुष्कर्म के बाद वीडियो वायरल करने की धमकी देकर लगातार शारीरिक शोषण करने के मामले में अदालत ने फैसला सुना दिया है. जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम गुलाम हैदर की अदालत में आरोपी को 12 साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई है. यह मामला 2019 का है.
इस मामले में घटना के वक्त पीड़िता की उम्र 18 साल से कम थी. ऐसे में पॉक्सो एक्ट के तहत भी मामला दर्ज किया गया था. दुष्कर्म, धमकी देकर शारीरिक संबंध बनाना और पोक्सो एक्ट के तहत विभिन्न धाराओं में अभियुक्त कैलाश कुमार को 12 साल की सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई है, साथ ही पॉक्सो एक्ट के तहत 3 साल की सजा सुनाई गई है. दोनों सजाएं साथ-साथ चलेंगी.
इसके अलावे अभियुक्त पर 20 हजार का जुर्माना भी लगाया गया है. मामले की जानकारी देते हुए लोक अभियोजक दिनेश चंद्रा ने बताया कि अभियुक्त के द्वारा नाबालिग के साथ दुष्कर्म के बाद उसका वीडियो वायरल करने की धमकी देकर कई बार उसके साथ शारीरिक शोषण किया गया. इस मामले में सबूतों और बयानों के आधार पर न्यायालय ने यह सजा सुनाई है.
रिपोर्ट : अमित कुमार