नाबालिक से दुष्कर्म मामले में आरोपी को आजीवन कारावास और 25 हजार रुपये का जुर्माना

Dhanbad- विशेष पोस्को अदालत के जज प्रभाकर कुमार सिंह ने पोस्को एक्ट के तहत नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को आजीवन कारावास के साथ 25 हजार रुपये का जुर्माना की सजा सुनाई है.

जोगता थाना क्षेत्र निवासी यमुना भुइयां नाबालिग को बहला फुसलाकर अपने साथ कोडरमा जिले के किसी रिश्तेदार के पास ले जाकर दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया था.

काफी खोज बिन के बाद पीड़िता के पिता द्वारा इस मामले में 19 फरवरी 2020 को जोगता थाना में यमुना भुइयां को आरोपी बनाते हुए  प्राथमिकी दर्ज करवाई गई थी. पिता के द्वारा बेटी के साथ किसी अनहोनी की आशंका भी जताई गई थी. प्राथमिकी दर्ज होने के बाद आरोपी यमुना भुइयां नाबालिग के साथ जोगता थाना में सरेंडर किया. जहां नाबालिग ने उसके साथ दुष्कर्म होने की जानकारी दी. पुलिस ने पीड़िता का मेडिकल जांच के बाद मजिस्ट्रेट के सामने बयान करवाया.

यमुना भुइयां ने पुलिस को बताया था कि वह पीड़िता को कोडरमा ले गया था, जहां उसके साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम

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