Ranchi : चावल कारोबारी नरेंद्र सिंह होरा हत्याकांड में 4 आरोपियों को उम्रकैद की सजा

रांचीः राजधानी रांची के अपर बाजार में कुछ दिनों पहले हुई चावल कारोबारी नरेंद्र सिंह होरा हत्याकांड में आज कोर्ट में सुनवाई हुई। अपर न्यायायुक्त दिनेश राय की कोर्ट में आज सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने इस मामले में चार लोगों को सजा सुनाई है। जबकि अन्य दो लोग अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं।

4 आरोपियों को उम्रकैद
4 आरोपियों को उम्रकैद
4 आरोपियों को उम्रकैद – 30 हजार का जुर्माना भी लगाया गया है

आज सुनवाई में कोर्ट ने चार आरोपियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है। इन चारों आरोपियों का नाम छोटु हुसैन, फैजल खान, सद्दाम उर्फ बबन खान और शबीब अंसारी उर्फ छोटू शामिल है। अदालत ने सद्दाम पर 40 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है जबकि अन्य तीनों आरोपियों पर 30-30 हजार का जुर्माना लगाया है।

जुर्माने की राशि जमा नहीं करने पर आरोपियों को 9 महीने की अतिरिक्त सजा काटनी होगी। अदालत ने इस हत्याकांड के एक अन्य आरोपी बिरसा कच्छप को आर्म्स एक्ट में दोषी पाया है। जिसके लिए उसपर कोर्ट ने उसे 2 साल की सजा सुनाई है साथ ही 10 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है।

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