Sunday, August 10, 2025

Related Posts

Mahakumbh 2025: प्रयागराज में निषेधाज्ञा लागू, 28 फरवरी तक रहेगी प्रभावी

Mahakumbh 2025: महाकुंभ मेले के बीच प्रयागराज में निषेधाज्ञा लागू की गई है। यह निषेधाज्ञा 16 जनवरी से 28 फरवरी तक प्रभावी रहेगी। इसको लेकर अधिसूचना जारी कर दी गई है।

अतिरिक्त पुलिस आयुक्त ने शुक्रवार को घोषणा की कि क्षेत्र में कानून और व्यवस्था के किसी भी संभावित व्यवधान को रोकने के लिए महाकुंभ मेले की अवधि के दौरान निषेधाज्ञा लागू रहेगी। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत निषेधाज्ञा 16 जनवरी से 28 फरवरी तक लागू रहेगी। मामले की तात्कालिकता के कारण किसी भी अन्य हितधारकों को नोटिस दिए बिना आदेश पारित किया गया था।

Mahakumbh 2025: प्रयागराज में निषेधाज्ञा लागू

यह आदेश महाकुंभ के साथ-साथ अन्य अतिव्यापी उत्सवों जैसे गणतंत्र दिवस, मौनी अमावस्या, बसंत पंचमी, संत रविदास जयंती, माघी पूर्णिमा, वेलेंटाइन डे, शब-ए-बारात, महाशिवरात्रि, साथ ही विभिन्न प्रतिस्पर्धी त्योहारों को ध्यान में रखते हुए पारित किया गया था।

जानकारी के अनुसार, जिले की सांप्रदायिक संवेदनशीलता को देखते हुए विश्वसनीय स्रोतों से प्राप्त जानकारी के आधार पर मुझे विश्वास है कि असामाजिक तत्वों द्वारा कानून में व्यवधान पैदा करने की संभावना है। एवं जिले में उक्त त्यौहारों के दृष्टिगत शांति व्यवस्था बनाये रखने की नितांत आवश्यकता है।

Mahakumbh 2025: असामाजिक तत्वों पर कार्रवाई

अधिसूचना में सार्वजनिक हित में असामाजिक तत्वों के सभी प्रयासों को रोकने के लिए निषेधात्मक आदेशों के महत्व पर भी जोर दिया गया और यह सुनिश्चित किया गया कि विभिन्न धर्मों के उत्सव और प्रतियोगी परीक्षाएं सुरक्षित और शांतिपूर्वक आयोजित की जाएं।

131,000FansLike
23,800FollowersFollow
587FollowersFollow
578,000SubscribersSubscribe