रांची. झारखंड हाईकोर्ट ने JSSC सहायक आचार्य (कक्षा 6 से 8) भर्ती 2023 को लेकर एक महत्वपूर्ण अंतरिम आदेश पारित किया है। हाईकोर्ट ने भर्ती विज्ञापन में शामिल एक अतिरिक्त योग्यता को नियम विरुद्ध मानते हुए याचिकाकर्ता के लिए पद आरक्षित रखने का निर्देश दिया है। इस फैसले को भर्ती प्रक्रिया से जुड़े हजारों उम्मीदवारों के लिए अहम माना जा रहा है।
क्या है मामला
यह मामला “राजेश मिस्त्री बनाम राज्य सरकार” शीर्षक से दायर हुआ था, जिसकी पैरवी अधिवक्ता चंचल जैन ने की। याचिका में झारखंड कर्मचारी चयन आयोग (JSSC) द्वारा जारी विज्ञापन पर सवाल उठाया गया था। JSSC ने अपने भर्ती विज्ञापन में यह शर्त जोड़ दी थी कि उम्मीदवार ने स्नातक स्तर पर सामाजिक विज्ञान विषय को लगातार तीन वर्षों तक पढ़ाया हो, जबकि झारखंड प्राइमरी स्कूल असिस्टेंट टीचर (सहायक आचार्य) कैडर नियमावली, 2022 के अनुसार सिर्फ संबंधित विषय में स्नातक की डिग्री ही योग्यता के लिए पर्याप्त है। याचिकाकर्ता का तर्क था कि यह शर्त नियमविरुद्ध और मनमानी है।
हाईकोर्ट का आदेश
न्यायमूर्ति आनंद सेन की एकल पीठ ने आज हुई सुनवाई में कहा, “यदि भर्ती विज्ञापन और नियमावली के प्रावधानों में टकराव हो, तो नियमावली को ही प्रभावी और प्रमुख माना जाएगा।” कोर्ट ने याचिकाकर्ता के लिए सामाजिक विज्ञान विषय के तहत पैरा-शिक्षक श्रेणी में एक पद सुरक्षित रखने का निर्देश दिया और JSSC को 6 सप्ताह में जवाब दाखिल करने को कहा है।
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