लेडी सुपरवाइजर भर्ती का मामला झारखंड हाईकोर्ट पहुंचा, दायर की गई याचिका

रांची. झारखंड कर्मचारी चयन आयोग (JSSC) की ओर से विज्ञापन संख्या 14/2023 के तहत निकाली गई लेडी सुपरवाइजर भर्ती अब कानूनी पेंच में फंस गई है। अभ्यर्थियों ने झारखंड हाईकोर्ट में याचिका दायर कर आयोग द्वारा लागू की गई अतिरिक्त पात्रता शर्त को नियम विरुद्ध करार दिया है।

क्या है मामला

JSSC ने भर्ती विज्ञापन में यह शर्त जोड़ी कि सामाजशास्त्र, मनोविज्ञान या गृह विज्ञान विषय को स्नातक के तीनों वर्षों में पढ़ना अनिवार्य होगा। याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता चंचल जैन ने कोर्ट में दलील दी कि झारखंड लेडी सुपरवाइजर नियमावली 2019, 2021 और 2023 में कहीं भी इस प्रकार की शर्त का उल्लेख नहीं है। आयोग द्वारा जारी कारण बताओ नोटिस को याचिकाकर्ताओं ने अवैध, मनमाना और नियमविरुद्ध बताया है।

कौन-कौन होंगे प्रभावित

याचिकाकर्ताओं का कहना है कि जिन उम्मीदवारों ने उपरोक्त विषयों को ऑनर्स, इलेक्टिव, सब्सिडियरी या पास कोर्स के रूप में पढ़ा है, वे सभी पात्र माने जाने चाहिए। उन्होंने मांग की है कि जब तक मामला लंबित है, कम से कम 9 पदों को अंतरिम रूप से सुरक्षित रखा जाए ताकि किसी भी पात्र उम्मीदवार का हक प्रभावित न हो।

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