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इस मामले में मंत्री संजय प्रसाद यादव कोर्ट से बरी, फैसले के बाद जानिए क्या बोले मंत्री

रांची. दुमका स्थित एमपी-एमएलए कोर्ट ने आदर्श आचार संहिता उल्लंघन के एक पुराने मामले में झारखंड के श्रम नियोजन मंत्री संजय प्रसाद यादव, राजेश कुमार साह और संजीव आनंद को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया है। इसका मंत्री संजय यादव ने स्वागत किया है।

मंत्री संजय प्रसाद यादव कोर्ट से बरी

उन्होंने कोर्ट से फैसले आने के बाद सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, “दुमका कोर्ट 2014 विधानसभा चुनाव का आचार संहिता उल्लंघन मामले में आज आदरणीय न्यायालय द्वारा मुझे रिहाई मिली। यह फैसला न सिर्फ मेरे व्यक्तिगत जीवन के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि उन तमाम लोगों के लिए भी एक प्रेरणा है जो लोकतंत्र, न्याय और संविधान में अटूट आस्था रखते हैं। जय हिंद”

क्या था मामला?

यह मामला गोड्डा जिले के पथरगामा थाना क्षेत्र से जुड़ा है। 9 दिसंबर 2014 को पथरगामा की तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी पायल राज ने शिकायत दर्ज कराई थी कि चुनाव के दौरान सरकारी जमीन और सार्वजनिक सड़क पर विभिन्न राजनीतिक दलों ने अपने कार्यालय खोल कर झंडा लगाया, जिससे आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन हुआ। FIR में चार नेताओं के नाम शामिल थे, जिनमें- संजय प्रसाद यादव, राजेश कुमार साह, संजीव आनंद और रघुनंदन मंडल (जिनकी बाद में मृत्यु हो गई) थे।

कोर्ट का फैसला

एमपी-एमएलए कोर्ट के विशेष न्यायाधीश मोहित चौधरी ने गुरुवार को सुनवाई के बाद फैसला सुनाया। न्यायालय में सरकार की ओर से सात गवाह पेश किए गए, लेकिन पर्याप्त साक्ष्य नहीं मिलने के कारण तीनों आरोपियों को बरी कर दिया गया।

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