Mohd Akhlaq Lynching Case: यूपी के ग्रेटर नोएडा के बहुचर्चित बिसाहड़ा अखलाक लिंचिंग केस में आज अदालत ने अपना फैसला सुनाया है. सुनवाई के दौरान कोर्ट ने यूपी सरकार की तरफ से दाखिल की गई याचिका को खारिज कर दिया है. जानकारी के लिए बता दें, यूपी सरकार ने याचिका दायर करते हुए आरोपियों के खिलाफ दर्ज मुकदमे को वापस लेने को कहा है. जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया है. कोर्ट के इस फैसले के बाद आरोपियों को राहत मिलना और भी मुश्किल हो गया है. कोर्ट ने आज फैसला सुनाते हुए कहा कि सरकार के द्वारा दी गई दलीलों में कोई ठोस कानूनी आधार नहीं है. साथ ही यह संतोषजनक भी नहीं है.
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Mohd Akhlaq Lynching Case: याचिका आधारहीन और महत्वहीन: कोर्ट
कोर्ट ने अपने फैसले में यह भी कहा है कि यह याचिका आधारहीन और महत्वहीन है. इस वजह से इस याचिका को खारिज कर दिया गया है. इस फैसले के बाद यह भी पूरी तरह से साफ हो गया है कि इस मामले को लेकर आरोपियों के खिलाफ न्यायिक प्रक्रिया निरंतर जारी रहेगी. साथ ही सुनवाई में इसका कोई असर नहीं पड़ेगा. आपकी जानकारी के लिए बता दें, चल रही सुनवाई के पीछे बिसाहड़ा अखलाक हत्याकांड का मामला है.
यह हत्याकांड मामला देश में काफी समय तक सुर्खियों में था. इस हत्याकांड मामले को लेकर पूरे देश में सामाजिक और राजनीतिक स्तर पर काफी बहस हुई थी. वहीं लंबे समय से इस हत्याकांड मामले को लेकर चल रहे कानूनी प्रक्रिया के बीच सरकार द्वारा केस वापस लेने की कोशिश को अदालत ने अस्वीकार कर दिया है.
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