मुजफ्फरपुर: मुज़फ्फरपुर जिला अंतर्गत बीबीगंज में साजिश के तहत अधिवक्ता सह अपर लोक अभियोजक अमिताभ कुमार गुप्ता की जमीन पर कब्जा करने के आरोप में पूर्व विधायक विजय शुक्ला उर्फ मुन्ना शुक्ला की अग्रिम जमानत अर्जी एडीजे-5 आलोक कुमार पांडेय ने खारिज कर दी है। जमानत के लिए अब पूर्व विधायक हाईकोर्ट जा सकते हैं।
भूमि विवाद के आरोप में बीबीगंज-गोविंदपुरी निवासी अधिवक्ता अमिताभ गुप्ता ने सीजेएम कोर्ट में 6 जुलाई 2023 को नयाटोला निवासी मुन्ना शुक्ला, उनकी पत्नी पूर्व विधायक अन्नू शुक्ला, मुशहरी प्रखण्ड के तत्कालीन सीओ नागेंद्र कुमार, तत्कालीन अंचल अमीन वालेश्वर राम व दामुचक निवासी ठाकुर राजकिशोर शर्मा के खिलाफ परिवाद दर्ज कराया था। कोर्ट के आदेश पर 8 अगस्त 2023 को इन आरोपियों पर सदर थाने में एफआईआर दर्ज हुई थी।
मामले में जमानत के लिए मुन्ना शुक्ला की ओर से 3 अप्रैल 2024 को जिला व सत्र न्यायालय में अग्रिम जमानत अर्जी दाखिल की गई थी। जिला व सत्र न्यायाधीश ने अर्जी को एडीजे- 5 के कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया। वहां से कल जमानत अर्जी को खारिज कर दिया। गौरतलब है कि विजय कुमार शुक्ला उर्फ मुन्ना शुक्ला एक दबंग बाहुबली के रूप में जाने जाते हैं पूर्व में बहुचर्चित डीएम जी० कृष्णैया और मंत्री ब्रजबिहारी प्रसाद की हत्या मामले में आरोपी थे, जिसमें यह बड़ी हो चुके हैं। इन पर जमीन कब्जा समेत अन्य कई गंभीर मामलों में मामला विभिन्न थाना क्षेत्र में दर्ज है।
वही शिकायककर्ता अधिवक्ता अमिताभ गुप्ता ने जानकारी देते हुए बताया कि नेशनल हाईवे के सड़क किनारे करोड़ों की जमीन का फर्जी केवाला कर पूर्व सीओ नागेंद्र कुमार और अंचल अमीन बालेश्वर राम की मिलीभगत से कब्जा कर लिया गया है। इसी मामले में परिवाद दर्ज करने के बाद न्यायालय ने मुन्ना शुक्ला की अग्रिम जमानत अर्जी खारिज की है। बता दें कि मुन्ना शुक्ला को लोकसभा चुनाव में राजद ने वैशाली लोकसभा सीट से अपना प्रत्याशी बनाया है ऐसे में उनकी मुश्किलें बढ़ सकती है
मुजफ्फरपुर से संतोष कुमार की रिपोर्ट
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