रांची: सीएम की याचिका पर झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई हुई। सीएम की ओर से अपना पक्ष रखने के लिए हाई कोर्ट से समय मांगा गया है। हाई कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 11 तारीख को तय की है। सीएम की याचिका में जो त्रुटियां हैं उसको 24 घंटे के अंदर दूर करने का आदेश दिया है।
ज्ञात है कि झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा हाई कोर्ट में दाखिल क्रिमिनल रिट पिटीशन पर 6 अक्टूबर को सुनवाई हुई। हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश संजय कुमार मिश्रा और न्यायाधीश आनंद सेन के बेंच में सुनवाई हुई।
इससे पहले मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। जहां सुप्रीम कोर्ट ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को हाई कोर्ट जाने को कहा था। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 23 सितंबर को झारखंड हाई कोर्ट में क्रिमिनल रिट याचिका दाखिल कर ईडी के समन को चुनौती दी थी।
मुख्यमंत्री ने अपने समन के माध्यम से धन शोधन रोकथाम कानून (PMLA) 2002, की धारा 50 और 63 की वैधता पर सवाल उठाया है। पीएमएलए की धारा 50 के तहत ईडी को पुलिस अधिकारी की तरह ही पावर होता है।
ईडी को धारा 50 के तहत पूछताछ के दौरान ही किसी को गिरफ्तार करने का अधिकार है। जो कि गलत है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को राजधानी रांची के हिनू रोड स्थित क्षेत्रीय परिवर्तन निदेशालय की ओर से पांच समन भेजा जा चुका है। ईडी की ओर से भेजे गए पांचों समन पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन हाजिर नहीं हुए हैं। उन्हें 14 अगस्त, 24 अगस्त, 9 सितंबर, 23 सितंबर और 4 अक्टूबर को हाजिर होने का समन भेजा गया था।