सुप्रीम कोर्ट से भी केजरीवाल को राहत नहीं, अब 29 को सुनवाई

नई दिल्ली : जेल में बंद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को दिल्ली शराब नीति घोटाला मामले में सुप्रीम कोर्ट ने तत्काल राहत देने से इनकार कर दिया है। साथ ही ईडी को नोटिस जारी किया है और 24 अप्रैल तक जवाब देने का निर्देश दिया है। इस मामले पर अब 29 अप्रैल को सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट में अरविंद केजरीवाल की ओर से कांग्रेस नेता और वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी पेश हुए। उन्होंने दावा किया कि दिल्ली के सीएम को लोकसभा चुनाव में प्रचार से रोकने के लिए गिरफ्तार किया गया है।

बता दें कि दिल्ली शराब नीति घोटाला मामला वित्त वर्ष 2021-22 के लिए राज्य सरकार की आबकारी नीति तैयार करने और क्रियान्वित करने में हुए भ्रष्टाचार एवं धनशोधन से संबंधित है। संबंधित नीति को बाद में रद्द कर दिया गया था। धनशोधन रोधी एजेंसी की दंडात्मक कार्रवाई से सुरक्षा देने से उच्च न्यायालय के इनकार के कुछ ही घंटे बाद प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने केजरीवाल को गत 21 मार्च को गिरफ्तार कर लिया था। अदालत ने उन्हें 15 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में तिहाड़ जेल भेज दिया था।

सुप्रीम कोर्ट से भी केजरीवाल को राहत नहीं

उसके बाद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अपनी गिरफ्तारी को चुनौती देते हुए दिल्ली हाईकोर्ट का रुख किया था लेकिन वहां से उन्हें राहत नहीं मिली थी। लोकसभा चुनाव से पहले उनको झटका देते हुए दिल्ली उच्च न्यायालय ने उनकी उस याचिका को खारिज कर दिया था। अदालत ने कहा था कि बार-बार समन भेजने के बावजूद मुख्यमंत्री अरिवंद केजरीवाल के ईडी के समक्ष पेश नहीं होने और जांच में शामिल नहीं होने से जांच एजेंसी के पास कोई खास विकल्प नहीं बचा था।

उच्च न्यायालय ने दिल्ली सीएम की याचिका खारिज करते समय निदेशालय के इस दावे का भी हवाला दिया था कि केजरीवाल अपराध से हुई आय के उपयोग और उसे छिपाने में सक्रिय रूप से शामिल थे। उच्च न्यायालय ने टिप्पणी की थी कि आम और खास व्यक्ति के खिलाफ जांच अलग-अलग नहीं हो सकती। उसके बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया।

Saffrn

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