Ranchi: गांजा तस्करी मामले में एक को 10 साल की सजा, 1.5 लाख रुपये लगा जुर्माना

Ranchi: गांजा तस्करी के एक मामले में बिहार के भोजपुर निवासी कृष्णा कुमार सिंह को NDPS एक्ट के तहत दोषी करार देते हुए 10 साल कारावास की सजा सुनाई गई है। साथ ही अदालत ने 1.50 लाख रुपये का आर्थिक जुर्माना भी लगाया है। यदि जुर्माना नहीं भरा गया, तो आरोपी को 2 साल की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। यह फैसला अपर न्याययुक्त शैलेन्द्र कुमार ने सुनाया है।

Ranchi: क्या है मामला?

यह मामला 3 मार्च 2021 का है, जब रांची के खादगढ़ा बस स्टैंड से 34 किलोग्राम गांजा के साथ कृष्णा कुमार सिंह को गिरफ्तार किया गया था। सुबह करीब 9 बजे, आरोपी चार बैग लेकर क्लासिक बस स्टैंड में संदिग्ध अवस्था में खड़ा था। इस बीच खादगढ़ा टीओपी प्रभारी को शक होने पर बैग की तलाशी ली गई। तलाशी में चार पैकेट (प्रत्येक 5 किलो) में कुल 20 किलो गांजा, और एक बड़े पैकेट में 14 किलो गांजा बरामद किया गया। इसके बाद आरोपी के खिलाफ NDPS एक्ट के तहत प्राथमिकी दर्ज कर गिरफ्तारी की गई।

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