पटना: बड़ी खबर राजधानी पटना से है जहां पटना हाई कोर्ट ने RJD के पूर्व विधायक को रेप के आरोप से बरी कर दिया है। पटना हाई कोर्ट ने RJD के पूर्व विधायक राजबल्लभ यादव को रेप के आरोप मिली उम्र कैद की सजा को पलट दिया है और उन्हें बरी कर दिया। अदालत ने कहा कि अभियोजन पक्ष पीड़िता के आरोप साबित करने में विफल रहा इसलिए आरोपी को संदेह का लाभ देते हुए बरी किया जा रहा है।
बता दें कि नवादा से RJD के विधायक रहे राजबल्लभ यादव पर एक नाबालिग लड़की के यौन शोषण का गंभीर आरोप लगा था। आरोप लगने के बाद पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया था जिसके बाद वह 2016 से अब तक लगातार जेल में बंद थे। इस मामले में उन्हें जिला कोर्ट ने दोषी करार देते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई थी जिसके बाद उन्होंने हाई कोर्ट में सजा के विरुद्ध अपील दायर की थी।
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RJD के पूर्व विधायक को रेप के आरोप से बरी :
हाई कोर्ट में लगातार सुनवाई हुई और अब अदालत ने उन्हें संदेह का लाभ देते हुए दोषमुक्त कर दिया है। बता दें कि वर्ष 2016 में 6 फरवरी को एक नाबालिग ने आरोप लगाया था कि जन्मदिन पार्टी के बहाने उसे बोलेरो से गिरियक स्थित एक घर ले जाया गया और वहां उसके दुष्कर्म की गई। पीड़िता ने बयान दिया था कि घटना के बाद एक महिला को उसने आरोपी से तीस हजार रुपये लेते देखा था।
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