रांची : कांके विधायक समरी लाल के जाति प्रमाणपत्र मामले में सभी याचिका गुरुवार को हाईकोर्ट से वापस ले ली गई। राज्य सरकार और कांग्रेस नेता सुरेश बैठा ने समरी लाल मामले में अपनी याचिका वापस ली।
अपील याचिका वापस लेने के बाद राज्य की जाति छानबीन समिति को समरीलाल के मामले में अंतिम आदेश जारी करने का रास्ता साफ हो गया है।
इसके बाद समिति समरीलाल के मामले में अंतिम आदेश पारित करेगी। सुनवाई के दौरान बताया गया कि समरी लाल के खिलाफ चुनाव याचिका पर हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा है।
इसके बाद वादी व प्रतिवादी की ओर से इस अपील को वापस ले लिया गया। हाईकोर्ट की एकलपीठ ने समरीलाल के जाति प्रमाणपत्र को गलत बताते हुए उसे निरस्त करने का आदेश रद्द कर दिया था।
मामले में छानबीन करने वाली समिति को यह छूट था कि वह चाहे तो दोबारा जांच कर सकती है। हाईकोर्ट के एकलपीठ के इस फैसले के खिलाफ सरकार, कांग्रेस नेता सुरेश बैठा ने खंडपीठ में अपील दायर की थी।