संशोधित जेपीएससी रिजल्ट के खिलाफ याचिका दायर

संशोधित जेपीएससी रिजल्ट के खिलाफ याचिका दायर

Ranchi– जेपीएससी अभ्यर्थियों का विरोध प्रदर्शन और झारखंड हाईकोर्ट में मामला जाने के बाद जेपीएससी

ने संशोधित रिजल्ट जारी किया था.

अब इस संशोधित रिजल्ट के खिलाफ भी हाई कोर्ट में याचिका दायर की गयी है.अधिवक्ता चंचल जैन और अन्य 9 की ओर से

दायर याचिका में संशोधित रिजल्ट को तीन बिन्दुओं पर चुनौती दी गयी है.

याचिकाकर्ताओं की ओर से कहा गया है कि पहले जनरल कैटेगरी में अभ्यर्थियों का कट ऑफ  मार्क्स 260 था,

जिसे बदल कर 248 कर दिया गया, जिसके कारण 768 अभ्यर्थियों की जगह 1552 अभ्यर्थियों का चयन हो गया.

याचिकाकर्ता ने इसे जेसीसीएस-2021 का क्लास रुल 17(2) का उल्लघंन माना है.

याचिकाकर्ता के अनुसार इसमें 15 गुणा अभ्यर्थियों के चयन का प्रावधान नहीं है.

द्वितीय एलपीए संख्या 13/ 2022 में जेपीएससी को चुनौती दी, जिसमें जेपीएससी ने कहा है कि EBC 1 एवं EBC 2

के अभ्यर्थियों का पर्याप्त संख्या है, परंतु  इनका भी कट ऑफ मार्क्स 252 से घटाकर 248 कर दिया गया एवं EBC 1

में पूर्व के 813 के जगह 994 अभ्यर्थियों का चयन किया गया है, जबकि EBC 2 में 557 की जगह 681

का चयन हो गया पीटी के परिणाम में दिव्यांग वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए अलग से कट ऑफ

जारी किया गया था और 107 अभ्यर्थियों का चयन हुआ था.

लेकिन इस बार संशोधित परिणाम में दिव्यांग वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए कोई कटऑफ जारी नहीं हुआ.

याचिकाकर्ता की ओर से संशोधित रिजल्ट को निरस्त कर याचिका में उठाये गये बिन्दुओं को

समाहित करते हुए एक बार फिर से संशोधित रिजल्ट जारी करने की मांग की गयी है.

रिपोर्ट- प्रोजेश

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