पूजा सिंघल को अभी जेल में ही रहना होगा

रांची: आईएएस पूजा सिंघल, जिन्हें मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में निलंबित किया गया है, उनकी जमानत अर्जी पर आज

शनिवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई।

यह सुनवाई सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस सुधांशु धूलिया की बेंच में संपन्न हुई।

पूजा सिंघल की ओर से उनके वकील सिद्धार्थ लूथरा ने बहस की, जवाब में ED के अधिवक्ता ASG (असिस्टेंट सॉलिसिटर जनरल) एस वी राजू ने अपना पक्ष रखा। सुनवाई के दौरान ED के अधिवक्ता ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि पूजा सिंघल से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में निचली अदालत में दो महत्वपूर्ण गवाहों का बयान दर्ज हो गया है। हालांकि, उनका एक गवाह चुनाव ड्यूटी में कार्यरत रहने के कारण फिलहाल दर्ज नहीं हो सका है।

इसके बाद, अदालत ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 14 दिसंबर को तारीख निर्धारित की है। पूजा सिंघल ने इसी साल 12 अप्रैल को रांची ED की विशेष कोर्ट में सरेंडर किया था और तब से वह बिरसा मुंडा केंद्रीय कारागार में बंद हैं। झारखंड के खूंटी में हुए मनरेगा घोटाला मामले में ईडी ने पूजा सिंघल को 11 मई 2022 को गिरफ्तार किया था, जिसमें उनके पति अभिषेक झा भी आरोपी हैं। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें अग्रिम बेल दे दी थी।

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