पटनाः एनआई कोर्ट में न्यायाधीश गुरुविंदर सिंह मल्हौत्रा आज पटना ब्लास्ट मामले में सजा का एलान करेंगे.
बता दें कि 27 अक्टूबर को एनआई कोर्ट ने दस में से नौ आरोपियों को दोषी और एक आरोपी को साक्ष्य के अभाव में बरी कर किया था. जिन आरोपियों को कोर्ट ने दोषी माना था उसमें हैदर अली, नोमान अंसारी, मो. मुजिबुल्लाह अंसारी, इम्तियाज आलम, अहमद हुसैन, मो. फिरोज असलम, इम्तियाज अंसारी, मो. इफ्तिकार आलम, अजहरुद्दीन कुरैसी के नाम शामिल है. जबकि फकरुद्दीन को कोर्ट ने साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया था. आज इन सभी दोषियों के विरुद्ध सजा का एलान किया जाना है.
बचाव पक्ष के वकील सैयद इमरान गनी ने कहा कि सजा के बिंदु पर सुनवाई खत्म हो गई है. सभी अभियुक्तों के रिहैबिलिटेशन की उम्मीद है. सर्वोच्च न्यायालय के कई अहम निर्णय है, जिसमें साफ कहा गया है कि यदि रिहैबिलिटेशन की उम्मीद बाकी हो तो अभियुक्त को मृत्युदंड की सजा नहीं दी जाए. फिलहाल बचाव पक्ष के वकील ने अपनी दलील को कोर्ट के सामने रख दिया है, तीन बजे तक फैसला सुनाये जाने की उम्मीद है.
रिपोर्टः शक्ति