रांची: मोदी सरनेम वाले बयान के मामले मे एक बार फिर राहुल गांधी को झटका लगा है। गुतरात हाई कोर्ट ने ने निचली अदालत के फैसले को सही माना है।
इतनाही नहीं कोर्ट ने में राहुल गांधी की ओर से सजा पर रोक लगाने की मांग को लेकर याचिका खारिज कर दी है।
दरअसल राहुल गांधी ने 2019 लोकसभा चुनाव के दौरान कर्नाटक में एक रैली के दौरान मोदी सरनेम को लेकर बयान दिया था।
इस बयान को लेकर बीजेपी विधायक पूर्णेश मोदी ने राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का मामला दर्ज कराया था।
4 साल बाद 23 मार्च को सूरत कि निचली अदालत में राहुल गांधी को दोषी करार देते हुए 2 साल की सजा सुनाई थी
हाईकोर्ट में राहुल की याचिका खारिज करते वक्त इसके जो प्रमुख आधार बताये है उसके अनुसार राहुल गांधी बिल्कुल अस्तित्वहीन आधार पर राहत पाने की कोशिश कर रहे हैं.जो की गलत है।
निचली अदालत द्वारा सुनाई गई सजा पर रोक लगाना कोई नियम नहीं है बल्कि एक अपवाद है
जिसका सहारा दुर्लभ मामलों में लिया जाना चाहिए आवेदक के खिलाफ लगभग 10 आपराधिक मामले हैं यहां तक कि इस शिकायत के बाद राहुल गांधी के खिलाफ एक और शिकायत वीर सावरकर के पोते ने दर्ज कराई थी।
सजा पर रोक नहीं लगाने से राहुल गांधी के साथ कोई अन्याय नहीं होगा