रांची: तारा शाहदेव मामले में सीबीआई कोर्ट से सजा का एलान कर दिया गया है। इस मामले में दोषियों को सजा सुनाई
गई है। मामले में तारा शाहदेव के पूर्व पति रकीबुल हसन उर्फ रंजीत कोहली को आजीवन कारवास की सजा सुनाई गई।
वह मरते दम तक रहेंगे जेल में रहेगा। इसी मामले में रकीबुल हसन की मां कौशल रानी को 10 साल की सजा सुनाई
गई है।
तारा शाहदेव मामले में रकीबुल हसन को आजीवन कारावास
वहीं मामले के एक और आरोपी झारखण्ड हाई कोर्ट के पूर्व रजिस्ट्रार मुश्ताक अहमद को 15 साल की सजा
सुनाई गई। 30 सितंबर को कोर्ट ने सभी को दोषी ठहराया था। सभी आरोपियों पर दहेज प्रताड़ना, यौन उत्पीड़न, जबरन
धर्म परिवर्तन के लिए दबाव डालने के हैं दोष प्रमाणित हुआ है। सीबीआई कोर्ट ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सजा
का एैलान किया है।