Jharkhand High Court ने Municipal Corporation को दो वर्गों में बांटने के मामले में राज्य सरकार से जवाब मांगा है, अगली सुनवाई 7 जनवरी को होगी।
Ranchi HC Update रांची: झारखंड हाईकोर्ट में राज्य के नगर निगमों को दो वर्गों में बांटने के खिलाफ दायर याचिका पर बुधवार को सुनवाई हुई। चीफ जस्टिस तरलोक सिंह चौहान और जस्टिस राजेश शंकर की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई के दौरान राज्य सरकार से जवाब मांगा। सरकार की ओर से जवाब दाखिल करने के लिए समय की मांग की गई, जिस पर अदालत ने अंतिम अवसर देते हुए अगली सुनवाई की तिथि 7 जनवरी निर्धारित कर दी।
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यह याचिका शांतनु कुमार चंद्रा की ओर से दाखिल की गई है, जिसमें अक्टूबर माह में राज्य सरकार द्वारा जारी कार्यपालक आदेश को रद्द करने की मांग की गई है। याचिका में कहा गया है कि सरकार ने नगर निगमों का वर्गीकरण कार्यपालक आदेश के माध्यम से किया है, जो संवैधानिक प्रावधानों के अनुरूप नहीं है।
Key Highlights
• Jharkhand High Court ने नगर निगमों के वर्गीकरण पर सरकार से जवाब मांगा
• Municipal Corporation को दो वर्गों में बांटने के खिलाफ याचिका पर सुनवाई
• सरकार को जवाब दाखिल करने का अंतिम अवसर्र
• अगली सुनवाई 7 जनवरी को तय
• कार्यपालक आदेश को संविधान के खिलाफ बताया गया
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पूर्व की सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने राज्य सरकार और राज्य निर्वाचन आयोग से यह स्पष्ट करने को कहा था कि नगर निगमों का इस तरह का वर्गीकरण संविधान सम्मत है या नहीं। बुधवार की सुनवाई में प्रार्थी की ओर से अदालत को बताया गया कि संविधान में नगर निगमों के वर्गीकरण का कोई प्रावधान नहीं है।
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याचिकाकर्ता की दलील थी कि संविधान के विरुद्ध जाकर राज्य सरकार ने नगर निगमों को दो वर्गों में बांटने का निर्णय लिया है और कार्यपालक आदेश जारी कर ऐसा करना विधिसम्मत नहीं है। मामले में राज्य सरकार की ओर से जवाब आने के बाद हाईकोर्ट अगली सुनवाई में आगे की कार्यवाही करेगा।
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