रांची: झारखंड सरकार ने राज्य में शराब बिक्री के संचालन को लेकर बड़ा फैसला लिया है। एक सितंबर 2025 से राज्य में नई उत्पाद नीति लागू की जाएगी। उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग ने शुक्रवार को इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है। इसके तहत राज्य की खुदरा शराब दुकानों का संचालन अब निजी संचालकों के हाथों में होगा।
सरकार की इस नई नीति को मई महीने में ही कैबिनेट से मंजूरी मिल चुकी थी, लेकिन लागू करने की प्रक्रिया में समय लग रहा था। अब विभाग ने अधिसूचना जारी कर दी है और अगले 45 दिनों में नीति को जमीन पर उतारने की प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। विभाग के अनुसार, नयी व्यवस्था के तहत जिलास्तर पर दुकानों की सूची और उनसे होने वाले संभावित राजस्व का आंकड़ा भी सार्वजनिक किया जायेगा।
लॉटरी से तय होंगे दुकानदार, पुरानी व्यवस्था खत्म
नई उत्पाद नीति के तहत खुदरा दुकानों की बंदोबस्ती ऑनलाइन लॉटरी के माध्यम से की जाएगी। इसके साथ ही शराब बिक्री को लेकर पूर्व में जारी सभी आदेश स्वतः निरस्त हो जायेंगे। प्लेसमेंट एजेंसी को पहले ही 30 जून तक का समय विस्तार दिया गया था। अब नयी नीति लागू होने तक खुदरा शराब दुकानों का संचालन झारखंड स्टेट बेवरेज कॉरपोरेशन लिमिटेड (JSBCL) की देखरेख में किया जायेगा।
1402 दुकानों का ऑडिट पूरा, 500 में बिक्री शुरू
राज्य में कुल 1453 खुदरा शराब दुकानें हैं। इनमें से 1402 दुकानों का ऑडिट और हैंडओवर-टेकओवर की प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। इनमें से 500 दुकानों में शराब बिक्री भी शुरू हो चुकी है। अगले सप्ताह तक सभी दुकानों का संचालन शुरू हो जाने की उम्मीद है।
व्यापारी संघ ने जताया सरकार के प्रति आभार
झारखंड शराब व्यापारी संघ के प्रदेश महासचिव सुबोध कुमार जायसवाल ने नई नीति की अधिसूचना जारी होने पर सरकार का आभार जताया है। उन्होंने कहा कि इससे राज्य को अग्रिम राजस्व मिलेगा और आर्थिक व्यवस्था मजबूत होगी। साथ ही पारदर्शी प्रक्रिया से आम व्यापारी वर्ग को भी अवसर मिलेगा।
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