Wednesday, October 22, 2025
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बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में मधेपुरा की चार सीटों पर त्रिकोणीय मुकाबला की संभावना, टक्कर में जेडीयू, राजद और वीआईपी

बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में मधेपुरा की चार सीटों पर त्रिकोणीय मुकाबला की संभावना, टक्कर में जेडीयू, राजद और वीआईपी मधेपुरा: जिले की चार विधानसभा सीटों पर कुल 37 उम्मीदवार मैदान में वहां पहले चरण में चुनाव होना है। इनमें चारों सीटों पर मुख्य मुकाबला जेडीयू, राजद और जनसुराग के बीच है।मधेपुरा जिले में कुल चार विधानसभा हैं, चारों विधानसभा मिलाकर सभी दलों के 37 उम्मीदवार मैदान में उतरे हैं। इनमें आलमनगर विधानसभा त्रिकोणीय मुकाबला जेडीयू, वीआईपी और जनसुराज के बीच है। जिसमें पांच निर्दलीय हैं और मुख्य मुकाबला जेडीयू,जन सुराग और वीआईपी के बीच है। जिसमें से नरेंद्र नारायण...

डीसी-एसपी ने उठाया झाड़ू: छठ घाट की सफाई में जुटे अधिकारी और स्थानीय लोग, दिया स्वच्छता का संदेश

Hazaribagh: लोक आस्था के महापर्व छठ पूजा को लेकर जिले में तैयारियां जोरों पर हैं। श्रद्धालुओं की सुविधाओं और घाटों की स्वच्छता को ध्यान में रखते हुए जिला प्रशासन, पुलिस विभाग और समाजसेवी संगठन मिलकर सफाई अभियान चला रहे हैं। बुधवार को इस अभियान में एक प्रेरणादायक दृश्य देखने को मिला, जब उपायुक्त शशि प्रकाश सिंह और पुलिस अधीक्षक अंजलि अंजन ने स्वयं झाड़ू उठाकर छठ तालाब (पोखरा तालाब) परिसर की सफाई की।सुबह से ही उपायुक्त, एसपी, सीडीपीओ अमित आनंद, नगर निगम के अधिकारी, सफाई कर्मी और स्थानीय लोग मिलकर करीब दो घंटे तक तालाब परिसर की सफाई में...

JPSC JET 2025: अब पांच शहरों में होगी झारखंड पात्रता परीक्षा

JPSC JET 2025 अब रांची, जमशेदपुर, बोकारो, धनबाद और देवघर में होगी। आवेदन 30 अक्टूबर तक, सहायक प्रोफेसर और PhD पात्रता तय होगी।JPSC JET 2025 रांची: झारखंड लोकसेवा आयोग (JPSC) ने राज्य गठन के बाद दूसरी बार झारखंड पात्रता परीक्षा (JET) 2025 की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इस परीक्षा का मुख्य उद्देश्य राज्य के कॉलेज और विश्वविद्यालयों में सहायक प्रोफेसर और PhD के लिए पात्रता तय करना है। ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 30 अक्टूबर 2025 तक है। अभ्यर्थियों को परीक्षा केंद्रों के लिए प्राथमिकता के क्रम में तीन शहर चुनने होंगे। पहले इस परीक्षा को केवल रांची, जमशेदपुर...

नवाब की संपत्ति के विवाद में सैफ अली खान और उनके परिवार को हाईकोर्ट से लगा झटका, जानिए पूरा मामला

Desk. मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की जबलपुर बेंच से बॉलीवुड अभिनेता सैफ अली खान, उनकी मां शर्मिला टैगोर और पटौदी परिवार को भोपाल नवाब की संपत्ति विवाद के मामले में बड़ा झटका लगा है। हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट द्वारा वर्ष 2000 में दिए गए फैसले को खारिज करते हुए इस मामले की दोबारा सुनवाई के आदेश दिए हैं।

हाईकोर्ट के जस्टिस संजय द्विवेदी की एकल पीठ ने स्पष्ट किया कि ट्रायल कोर्ट ने सभी कानूनी पहलुओं की गहराई से समीक्षा किए बिना, केवल इलाहाबाद हाई कोर्ट के एक पूर्व निर्णय के आधार पर याचिका खारिज कर दी थी। साथ ही कोर्ट ने यह भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने ‘भोपाल सिंहासन उत्तराधिकार अधिनियम, 1947’ को राज्य विलय के बाद खारिज कर दिया था, ऐसे में ट्रायल कोर्ट का फैसला अधूरा और कानून के लिहाज से त्रुटिपूर्ण है।

नवाब की संपत्ति का विवाद

यह विवाद नवाब मोहम्मद हमीदुल्लाह खान की मृत्यु (4 फरवरी 1960) के बाद उनकी निजी संपत्ति के उत्तराधिकार से जुड़ा है। भारत सरकार ने 10 जनवरी 1962 को एक पत्र जारी कर, संविधान के अनुच्छेद 366(22) के तहत नवाब की संपत्ति को ‘निजी संपत्ति’ के रूप में मान्यता दी थी। उल्लेखनीय है कि भोपाल रियासत का भारत में विलय 30 अप्रैल 1949 को हुआ था।

वादीगण, जिनमें बेगम सुरैया रशीद, बेगम मैहर ताज, नवाबजादी कमर ताज राबिया सुल्तान सहित अन्य उत्तराधिकारी शामिल हैं, ने दावा किया कि नवाब की संपत्ति का बंटवारा मुस्लिम पर्सनल लॉ के अनुसार होना चाहिए। इसके लिए उन्होंने ट्रायल कोर्ट में बंटवारे की मांग की थी, लेकिन ट्रायल कोर्ट ने इसे खारिज कर दिया।

फिर से शुरू होगी सुनवाई

वादीगण द्वारा ट्रायल कोर्ट के फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट में वर्ष 2000 में अपील की गई थी। अब हाई कोर्ट ने इन अपीलों पर सुनवाई करते हुए फैसला दिया है कि ट्रायल कोर्ट सभी पक्षों की दलीलों को सुनते हुए मामले की नए सिरे से जांच और सुनवाई करे। हाईकोर्ट ने यह भी निर्देश दिया है कि एक वर्ष के भीतर इस मामले की सुनवाई पूरी कर ली जाए।

इस मामले में नवाब मंसूर अली खान पटौदी (पूर्व क्रिकेटर), उनकी पत्नी शर्मिला टैगोर, बेटा सैफ अली खान, और बेटियां सबा सुल्तान तथा सोहा अली खान को अनावेदक बनाया गया है। इस मामले की सुनवाई अब सभी पक्षों की उपस्थित‍ि और दलीलों के साथ ट्रायल कोर्ट में होगी।

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