SBI शाम 5 बजे तक चुनावी चंदा देने-लेने वालों के नाम बताए, वर्ना एक्शन लेगा सुप्रीम कोर्ट

रांची: इलेक्टोरल बान्ड यानी चुनावी चंदे से जुड़ी जानकारी न देने पर सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) को जमकर फटकार लगाई।

चुनावी चंदा देने और इसे भुनाने वालों की डिटेल देने के लिए 30 जून तक समय बढ़ाने की मांग करने वाली याचिका खारिज करते हुए बैंक (SBI) को निर्देश दिया कि वह 12 मार्च को कार्यालयीन समय खत्म होने यानी शाम 5 बजे से पूरी जानकारी निर्वाचन आयोग को सौंपे।

चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड की अध्यक्षता वाली पांच सदस्यीय संविधान पीठ ने निर्वाचन आयोग को भी आदेश किया कि वह 15 मार्च की शाम 5 बजे तक बैंक से मिले विवरण को वेबसाइट पर प्रकाशित करे।

बेंच ने चेतावनी दी कि बैंक निर्देश और समयसीमा का पालन नहीं करता है तो कोर्ट इसे 15 फरवरी के अपने फैसले का ‘जानबूझकर उल्लंघन’ मानकर कार्रवाई करेगा।

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इससे पहले, 15 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड योजना को असंवैधानिक बताते हुए रद्द कर दिया था और निर्वाचन आयोग को आदेश दिया था कि वह 13 मार्च तक दानदाताओं, राशि पाने वाले दलों के नाम और राशि का खुलासा करे।

सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने कहा कि जल्द ही देश को पता चल जाएगा कि किसने, किस पार्टी को इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए कितना चंदा दिया। वहीं सीपीआई (एम) नेता सीताराम येचुरी ने कहा, चुनावी फंडिंग में पारदर्शिता की ओर यह बड़ा कदम है। यह ‘भ्रष्टाचार की वैधता’ को रोकने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।

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