मतगणना को लेकर पूरे पटना जिले में धारा-144 लागू, कई जगहों पर फ्लैग मार्च

पटना : लोकसभा चुनाव के मतगणना कल यानी चार जून को होना है। राजधानी पटना में सुरक्षा की चाक-चौबंद व्यवस्था की गई है। पटना जिले के कई जगहों पर पुलिस की ओर से फ्लैग मार्च किया जा रहा है। साथ ही लोकसभा निर्वाचन मतणना के अवसर पर पूरे जिले में दप्रस की धारा-144 लागू है। इस धारा के अन्तर्गत पांच या पांच से अधिक व्यक्ति आम स्थान पर एकत्रित नहीं हो सकते। धारा-144 आगामी छह जून तक आर्दश आचार संहिता लागू है।

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विजयी जुलूस निकालने पर पूर्णतः रोक है – भारत निर्वाचन आयोग

आपको बता दें कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा मतगणना के पश्चात विजयी जुलूस निकालने पर पूर्णतः रोक है। आदेश के उल्लंघन किए जाने पर संबंधित के विरूद्ध सुसंगिक धाराओं में प्राथमिकी दर्ज कर अग्रतर कार्रवाई की जाएगी। संवेदनशील स्थानों पर पर्याप्त संख्या में पदाधिकारी एवं सीआरपीएफ, बीएसएपी एवं डीएपी की प्रतिनियुक्ति की गई है। ऐसे स्थानों पर लगातार विशेष चौकसी एवं निगरानी रखी जा रही है। मतगणना अथवा मतगणना के पश्चात किसी व्यक्ति द्वारा शांति भंग करने, विधि-व्यवस्था की समस्या उत्पन्न करने की आसूचना/सूचना मिलने पर थानाध्यक्षों को निरोधात्मक गिरफ्तारी करने का आदेश दिया गया है।

जिले के सभी थानाध्यक्षों को रखा गया है हाई एलर्ट पर 

जिले के सभी थानाध्यक्षों को हाई एलर्ट पर रखा गया है। थानाध्यक्ष क्षेत्र में लगातार भ्रमणशील रहने विधि-व्यवस्था संधारण करने का आदेश दिया गया है। आसूचना संकलन कर निरोधात्मक कार्रवाई करने का आदेश दिया गया है। जिले के सभी अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी को अपने-अपने क्षेत्र में खास कर संवेदनशील क्षेत्रों में लगातार भ्रमशील रहकर विधि-व्यवस्था संधारण का निर्देश दिया गया है। सभी पुलिस अधीक्षक को मतगणना के अवसर पर क्षेत्र में भ्रमणशील रहकर अलर्ट मोड रहने का आदेश दिया गया है।

यह भी पढ़े : DM के नेतृत्व में मतगणना से संबंधित प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन

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चंदन कुमार तिवारी की रिपोर्ट

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