रूपा तिर्की मौत मामला : झारखंड हाईकोर्ट से शिव कुमार कनौजिया को मिली जमानत

साहेबगंज : महिला थाना प्रभारी रूपा तिर्की आत्महत्या मामले में शिव कुमार कनौजिया को सोमवार को बेल मिली. झारखंड हाईकोर्ट में मामले की सुनवाई हुई. सुनवाई के बाद जस्टिस अंबुज नाथ ने शिव कुमार कनौजिया को जमानत की सुविधा प्रदान की है. प्रार्थी की ओर से यह बताया गया कि इस मामले में उनके खिलाफ कोई प्रत्यक्ष साक्ष्य नहीं है. इसके अलावा सीबीआई की ओर से 3 माह बाद भी कोई चार्जशीट दाखिल नहीं की गई है, इसलिए उन्हें जमानत की सुविधा दी जाए जिसे स्वीकार करते हुए अदालत ने शिव कुमार कनौजिया को जमानत प्रदान कर दी. बता दें कि रूपा तिर्की मौत मामले में पुलिस को एसके कनौजिया के खिलाफ साक्ष्य मिले थे. कनौजिया और रूपा तिर्की के बीच प्रेम संबंध होने की चर्चा चली थी. कहा जा रहा था कनौजिया की प्रताड़ना से परेशान होकर रूपा ने आत्महत्या की. दावा किया जा रहा है कि इसके साक्ष्य भी हैं. जिसके बाद पुलिस ने कनौजिया को हिरासत में लिया था. मालूम हो कि साहेबगंज महिला थाना प्रभारी रूपा तिर्की ने तीन मई को फांसी लगाकर आत्महत्या की थी.

रिपोर्ट : प्रोजेश

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