Desk. खबर राजधानी दिल्ली से है। सुप्रीम कोर्ट से दिल्ली के पूर्व सीएम और आम आदमी पार्टी के प्रमुख अरविंद केजरीवाल को झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शैक्षणिक योग्यता पर सवाल उठाने के लिए गुजरात विश्वविद्यालय द्वारा केजरीवाल के खिलाफ दायर मानहानि मामले में जारी समन को रद्द करने से इनकार कर दिया।
Highlights
सुप्रीम कोर्ट से अरविंद केजरीवाल को झटका
न्यायमूर्ति हृषिकेश रॉय की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि शीर्ष अदालत ने इस साल अप्रैल में आम आदमी पार्टी (आप) के सांसद संजय सिंह की याचिका पर सुनवाई करते हुए उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ इसी तरह की चुनौती को खारिज कर दिया था। कोर्ट ने कहा कि गुजरात विश्वविद्यालय द्वारा दायर शिकायत न केवल वर्तमान याचिकाकर्ता से संबंधित है, बल्कि संजय सिंह से भी संबंधित है, जिनकी याचिका इस अदालत ने 8 अप्रैल, 2024 को खारिज कर दी थी। हमें उसी दृष्टिकोण के अनुरूप रहना चाहिए।
वहीं अरविंद केजरीवाल की ओर से पेश होते हुए वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने तर्क दिया कि याचिकाकर्ता का मामला संजय सिंह के मामले से अलग है क्योंकि उन्होंने अपने मामलों को अलग करने वाला एक चार्ट पेश करने के लिए समय मांगा था। पीठ ने कहा कि वह दलीलों की जांच करने को इच्छुक है, लेकिन एक बार ऐसा करने के बाद केजरीवाल को अपनी याचिका वापस लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी।