रांची: दिसंबर 2019 में हजारीबाग में एक नाबालिग द्वारा उसके परिचित द्वारा एसिड पिलाने की घटना के मामले में, झारखंड हाईकोर्ट ने इस मामले की सुनवाई की. चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्र के अध्यक्षता वाली खंडपीठ में, राज्य सरकार द्वारा अपटूडेट जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए समय की मांग की गई.
सरकार के आग्रह को मंजूर करते हुए, कोर्ट ने मामले की सुनवाई की तारीख को 12 जुलाई निर्धारित किया. मामले की सुनवाई वर्चुअल मोड में हुई. इससे पहले कोर्ट ने राज्य सरकार से पूछा था कि पीड़िता का इलाज रिम्स में हो रहा है या नहीं.
कोर्ट ने उद्देश्य से हजारीबाग डीसी को निर्देश दिया था कि वह पीड़िता के आगे का ट्रीटमेंट रांची के रिम्स में कराएं, और उसका खर्च राज्य सरकार वहन करेगी. मामले में एमिकस क्यूरी अपराजिता भारद्वाज ने पक्ष रखा, जबकि सरकार की ओर से अपर महाधिवक्ता सचिन कुमार ने पैरवी की.
घटना के अनुसार, 2019 में हजारीबाग में एक 13 साल की बच्ची को उसके परिचित द्वारा एसिड पिलाया गया था, जिससे उसकी स्थिति गंभीर हो गई थी. इसके बाद उसका इलाज एम्स पटना और रिम्स रांची में हुआ था. बच्ची को एसिड पिलाने वाला आरोपी का पता कहीं का है, और इस मामले में पुलिस अनुसंधान कर रही है या नहीं, इस सभी जानकारियों को कोर्ट ने सरकार से मांगी थी. पूर्व में हाईकोर्ट ने एक पत्र के माध्यम से इस मामले की संज्ञान ली थी.