रांचीः झारखंड हाईकोर्ट में नगर निकाय चुनाव को लेकर आज सुनवाई हुई। इस मामले में राज्य सरकार को हाईकोर्ट से तगड़ा झटका लगा है। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार के तीन हफ्ते में चुनाव की घोषणा के आदेश पर रोक लगाने से इनकार किया है।
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इस मामले में कोर्ट ने दो हफ्तों में राज्य सरकार और दूसरे पक्ष को अपनी बात रखने का निर्देश दिया है। अब इस मामले की अगली सुनवाई दो हफ्ते के बाद होगी।
4 जनवरी को कोर्ट ने दिया था आदेश
बता दें कि 4 जनवरी को हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस आनंद सेन की सिंगल बेंच ने इस मामले में राज्य सरकार को तीन हफ्ते में नगर निकाय चुनाव करवाने को लेकर नॉटिफिकेशन जारी करने का निर्देश दिया था।
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मामले में पूर्व पार्षद रोशनी खलखो समेत अन्य ने नगर निकाय चुनाव करवाने को लेकर झारखंड हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी जिसके बाद झारखंड हाईकोर्ट ने मामले में फैसला सुनाया था कि राज्य सरकार तीन हफ्ते में चुनाव कराए जिसके बाद फैसले को राज्य सरकार ने हाईकोर्ट के डबल बेंच में चुनौती दी है।