RANCHI: मनी लॉड्रिंग मामले में निलंबित आईएएस पदाधिकारी पूजा सिंघल को सुप्रीम कोर्ट ने आज बड़ी राहत दी है. पूजा सिंघल को सुप्रीम कोर्ट ने एक महीने की अंतरिम जमानत मंजूर कर दी है. दिल्ली एनसीआर से बाहर नहीं जा...
RANCHI: मनी लॉड्रिंग मामले में निलंबित आईएएस पदाधिकारी पूजा सिंघल को सुप्रीम कोर्ट ने आज बड़ी राहत दी है. पूजा सिंघल को सुप्रीम कोर्ट ने एक महीने की अंतरिम जमानत मंजूर कर दी है.दिल्ली एनसीआर से बाहर नहीं जा सकेंगी पूजा सिंघलhttps://youtu.be/P4Gx6Uq_m1Eसुप्रीम कोर्ट ने पूजा सिंघल को इस दौरान दिल्ली एनसीआरमें ही रहने की इजाजत दी है. उन्हें यह जमान त उनकी बेटीकी देखभाल के लिए दी गई है. पिछली सुनवाई के दौरानकोर्ट में पूजा सिंघल की बेटी की मेडिकल रिपोर्ट कोसौंपने आदेश दिया गया था. जिसके बाद आज हुई सुनवाई में उन्हें जमानत दे दी गई.Highlights