RANCHI: मनी लॉड्रिंग मामले में निलंबित आईएएस पदाधिकारी पूजा सिंघल को सुप्रीम कोर्ट ने आज बड़ी राहत दी है. पूजा सिंघल को सुप्रीम कोर्ट ने एक महीने की अंतरिम जमानत मंजूर कर दी है.

दिल्ली एनसीआर से बाहर नहीं जा सकेंगी पूजा सिंघल
सुप्रीम कोर्ट ने पूजा सिंघल को इस दौरान दिल्ली एनसीआर
में ही रहने की इजाजत दी है. उन्हें यह जमान त उनकी बेटी
की देखभाल के लिए दी गई है. पिछली सुनवाई के दौरान
कोर्ट में पूजा सिंघल की बेटी की मेडिकल रिपोर्ट को
सौंपने आदेश दिया गया था. जिसके बाद आज हुई सुनवाई में उन्हें जमानत दे दी गई.
- बिहार में Fancy Number Plate का क्रेज: दो महीने में 4117 जारी, सरकार को 6 करोड़ का Revenue
- BJP के राष्ट्रीय महामंत्री अरूण सिंह ने झारखंड की हेमंत सरकार को घेरा,राज्य से बच्चों के गायब…
- स्वास्थ्य मंत्री डॉ. इरफ़ान अंसारी ने किया ‘JHOSCON 2026’ का भव्य उद्घाटन
Highlights


