सहायक आचार्य नियुक्ति परीक्षा में सीटेट (CTET) को मौका देने पर सुप्रीम कोर्ट ने 4 हफ्ते में मांगा जवाब

सहायक आचार्य नियुक्ति परीक्षा (CTET) में सीटेट को मौका देने पर सुप्रीम कोर्ट ने 4 हफ्ते में मांगा जवाब

रांची: झारखंड में 26 हजार सहायक आचार्य की नियुक्ति परीक्षा में सीटेट (CTET) और पड़ोसी राज्य से टेट पास अभ्यर्थियों को शामिल करने के हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार और सीटेट उत्तीर्ण अभ्यर्थी संघ से जवाब मांगा है।

शुक्रवार को सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों ने जवाब दाखिल करने के लिए  सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस जेके महेश्वरी और जस्टिस संजय करोल की खंडपीठ से चार सप्ताह का समय मांगा है कोर्ट ने इसे मंजूर कर लिया है।पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड सरकार को नोटिस जारी किया था।

दरअसल झारखंड सीटेट (CTET) उत्तीर्ण अभ्यर्थी संघ की ओर से दायर जनहित याचिका पर हाईकोर्ट ने दिसंबर 2023 में अपना फैसला सुनाया था। इसमें हाईकोर्ट ने सीटेट पास और झारखंड के पड़ोसी राज्य से टेट परीक्षा पास करने वाले झारखंड के निवासी अभ्यर्थियों को इस परीक्षा में शामिल होने की अनुमति दी थी।

परीक्षा में सीटेट (CTET) पास अभ्यर्थी या झारखंड के परोसी राज्य से टेट परीक्षा पास करने वाले झारखंड के निवासी अभ्यर्थियों को इस परीक्षा में शामिल होने की अनुमति झारखंड हाईकोर्ट ने दी थी।

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