शिक्षक भर्ती घोटाला मामले में कलकत्ता हाईकोर्ट के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक, ममता सरकार को राहत!

Desk. पश्चिम बंगाल शिक्षक भर्ती घोटाला मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है। इस दौरान शीर्ष कोर्ट ने कलकत्ता हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी। यह ममता बनर्जी सरकार के लिए तत्काल राहत बतायी जा रही है। बता दें कि कुछ दिन पहले ही कलकत्ता हाईकोर्ट ने पश्चिम बंगाल में शिक्षक भर्ती के तहत करीब 25,753 नियुक्तियो को रद्द करने का निर्देश दिया था।

पश्चिम बंगाल में शिक्षक भर्ती घोटाला

साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने मामले में सीबीआई जांच जारी रखने को कहा है। कोर्ट ने कहा, सीबीआई उन उम्मीदवारों की जांच जारी रखेगी, जिन्हें शॉर्ट लिस्ट किए बिना नियुक्त किया गया था। सीबीआई भर्ती में शामिल सरकारी अधिकारियों की जांच जारी रखेगी। उम्मीदवारों या सरकारी अधिकारियों के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं होगी।

दरअसल, कलकत्ता हाईकोर्ट ने ममता सरकार को करारा झटका देते हुए स्कूल सेवा आयोग की ओर से नौवीं, दसवीं व 11वीं, 12वीं में ग्रुप सी और ग्रुप डी में सभी नियुक्तियों को अवैध ठहराते हुए 25,753 लोगों की नौकरी रद्द करने का निर्देश दिया था। साथ ही इस पैनल से नौकरी पाए लोगों को चार हफ्ते के भीतर 12 प्रतिशत की दर से ब्याज समेत पूरा वेतन लौटाने का निर्देश दिया था।

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