डिजीटल डेस्क : Supreme Decision – जेलों में जाति के आधार पर काम के बंटवारे को अनुमति नहीं। गुरुवार को Supreme कोर्ट में देश में जेलों में जारी एक प्रथा को अनुचित बताते हुए इसकी अनुमति नहीं देने का फैसला सुनाया है। जेलों में जाति-आधारित भेदभाव को रोकने की मांग करने वाली जनहित याचिका पर Supreme कोर्ट ने यह फैसला सुनाया।
Supreme कोर्ट ने कहा – यह अनुच्छेद 15 का उल्लंघन
Supreme कोर्ट ने कहा कि जेल मैनुअल निचली जाति को सफाई और झाड़ू लगाने का काम और उच्च जाति को खाना पकाने का काम देकर सीधे भेदभाव करता है। Supreme कोर्ट ने आगे कहा कि यह अनुच्छेद-15 का उल्लंघन है। इस तरह की प्रथाओं से जेलों में श्रम का अनुचित विभाजन होता है। जाति के आधार पर काम के बंटवारे की अनुमति नहीं दी जा सकती।