Sunday, October 26, 2025
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सम्राट ने कहा- बिहार अब बढ़ता बिहार है, लालू यादव अब अन्याय मत कीजिए

पटना : बिहार के उपमुख्यमंत्री और मुंगेर जिले के तारापुर विधानसभा सीट से एनडीए के प्रत्याशी सम्राट चौधरी ने आज राजद के अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव पर हमला किया है। उन्होंने कहा कि छठ के मौके पर ट्रेन नहीं चलाने के आरोप पर पलटवार करते हुए कहा कि वे जब रेल मंत्री थे तब छठ के समय उन्होंने 178 विशेष ट्रेन चलाने का काम किया था। पटना में भाजपा मीडिया सेंटर में एक प्रेसवार्ता को संबोधित करते हुए सम्राट ने कहा कि आज पीएम नरेंद्र मोदी की सरकार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सरकार के आग्रह पर 12,075 ट्रेनें चला रही...

बिक्रम में एक देशी कट्टा, 2 जिंदा कारतूस के साथ आरोपी गिरफ्तार

बिक्रम : पटना जिले के बिक्रम थाना क्षेत्र के महजपुरा गांव में बिक्रम पुलिस ने कार्रवाई की है। गुप्त सूचना के आधार पर बिक्रम पुलिस ने पटना पश्चिमी नगर पुलिस अधीक्षक, के निर्देशन में बिक्रम के थानाध्यक्ष द्वारा टीम का गठन कर त्वरित कार्रवाई करते हुए छापामारी की गई। छापेमारी के दौरान एक देशी कट्टा और दो जिंदा कारतूस के साथ दिनकर कुमार को गिरफ्तार किया गया। आरोपी की पहचान महजपुरा गांव निवासी राकेश कुमार उर्फ बल्लू सिंह के पुत्र दिनकर कुमार उम्र करीब (19 वर्ष) के रूप में हुई है। इस संदर्भ में बिक्रम थाना कांड-516/25, धारा-25 (1-बी)ए/26/35...

झाझा पुलिस को मिली बड़ी सफलता, 2 भाइयों के अवैध धंधे पर लगा विराम, भारी मात्रा में ब्राउन शुगर के साथ नगद बरामद

झाझा : झाझा पुलिस प्रशासन को नगर क्षेत्र में बड़ी सफलता मिली है जहां दो भाइयों के द्वारा शराब के साथ नशीला पदार्थ बिक्री के धंधा पर विराम लगाते हुए दोनो भाइयों के घर से विदेशी शराब, स्मेक व ब्राउन शुगर के साथ नगद रुपए बरामद किया। मिली सफलता पर शनिवार को थाना में एसडीपीओ राजेश कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में खुलासा करते हुए बताया कि झाझा पुलिस को सूचना प्राप्त हुआ कि नगर क्षेत्र के छोटी चांदवारी बस स्टैंड में दो भाई शराब व ब्राउन शुगर की बिक्री करता है।SP के दिशा-निर्देश पर STF टीम गठित कर की...

Supreme Decision : सरकारी नौकरियों के लिए भर्ती नियमों को बीच में नहीं बदल सकते

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डिजीटल डेस्क : Supreme Decision सरकारी नौकरियों के लिए भर्ती नियमों को बीच में नहीं बदल सकते। गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट की पांच जजों की बेंच ने अहम फैसला सुनाते हुए कहा कि सरकारी नौकरियों के लिए भर्ती नियमों को बीच में नहीं बदला जा सकता, जब तक कि प्रक्रिया ऐसा निर्धारित न करे।

सरकारी नौकरियों के लिए चयन नियम भर्ती प्रक्रिया शुरू होने से पहले निर्धारित किए जाने चाहिए और इससे उम्मीदवारों को आश्चर्य नहीं होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने गुरूवार को इस बात पर अपना फैसला सुनाया कि क्या राज्य और उसके संस्थान प्रक्रिया शुरू होने के बाद नौकरियों के लिए चयन प्रक्रिया के नियमों में बदलाव कर सकते हैं।

CJI की अगुवाई वाली पीठ की टिप्पणी – मनमाने ना हों चयन के नियम

सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश (CJI) डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पांच न्यायाधीशों की पीठ ने की। पीठ में न्यायमूर्ति हृषिकेश रॉय, न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा, न्यायमूर्ति पंकज मिथल और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा भी शामिल थे।

पीठ ने कहा कि भर्ती प्रक्रिया शुरू होने से पहले एक बार तय किए गए नियमों को बीच में नहीं बदला जा सकता। चयन नियम मनमाने नहीं होने चाहिए। यह संविधान के अनुच्छेद 14 के अनुसार होने चाहिए। शीर्ष कोर्ट ने सर्वसम्मति से कहा कि पारदर्शिता और गैर-भेदभाव सार्वजनिक भर्ती प्रक्रिया की पहचान होनी चाहिए। बीच में नियमों में बदलाव कर के उम्मीदवारों को आश्चर्यचकित होने का मौका नहीं देना चाहिए।

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